Wrestlers Protest: पहलवानों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन! बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई के खिलाफ केस दर्ज
Wrestlers Protest: जंतर-मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का रविवार को बलपूर्वक अंत करते हुए दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला ‘महापंचायत’ के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश करने के बाद कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के लिए हिरासत में ले लिया।
पहलवानों का प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला
Wrestlers Protest: दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर-मंतर पर पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के आयोजकों और उनके समर्थकों पर दंगा करने तथा सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को रविवार को सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला ‘महापंचायत’ के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश करने के बाद कानून और व्यवस्था के उल्लंघन को लेकर हिरासत में लिया।
ये भी पढ़ें- राज्याभिषेक पूरा हुआ...पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई पर बिफरे राहुल गांधी, वीडियो शेयर कर BJP पर बोला हल्ला
क्यों हो रहा है प्रदर्शन
देश के शीर्ष पहलवानों ने 23 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन फिर से शुरू किया था। बृजभूषण पर एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है।
जंतर-मंतर पर क्या हुआ
जंतर-मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का रविवार को बलपूर्वक अंत करते हुए दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला ‘महापंचायत’ के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश करने के बाद कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के लिए हिरासत में ले लिया। इसके बाद जंतर मंतर पर से उनका सामान हटाते हुए कहा कि अब उन्हें यहां लौटने नहीं दिया जायेगा । पहलवानों को जबरदस्ती बसों में बैठाकर अलग-अलग स्थलों पर भेज दिया गया। पुलिस ने इसके बाद पहलवानों के अन्य सामान के साथ चारपाई, गद्दे, कूलर, पंखे और तिरपाल की छत को हटा दिया।
पुलिस ने क्या कहा
पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर पर 109 प्रदर्शनकारियों सहित पूरी दिल्ली में 700 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 186 (लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना), 353 (सरकारी कर्मचारी पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 352 (गंभीर उकसावे के अलावा हमला या आपराधिक बल), 147 (दंगा) और 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) भी प्राथमिकी में शामिल हैं।
किसके खिलाफ दर्ज हुआ केस
पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट और विरोध के अन्य आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुछ पहलवान विरोध करने के लिए रात में जंतर-मंतर आए थे, उन्हें अनुमति नहीं दी गई और वापस भेज दिया गया।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो एनजीओ ने बताया दिल्ली में कहां-कहां रह रहे हैं रोहिंग्या, रखी ये मांग
प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर हो रहा काम, फरवरी में जा सकते हैं यूएस, MEA ने दिया अपडेट
कांग्रेस के सज्जन कुमार का क्या होगा? सिख विरोधी दंगे मामले में 7 फरवरी को फैसला सुनाएगी अदालत; जानें क्या है मामला
MVA सरकार में फड़णवीस, एकनाथ को फंसाने की कथित साजिश की होगी जांच, 30 दिनों में रिपोर्ट देगी SIT
मुख्तार अंसारी के बेटे को जान का खतरा! जेल में बंद विधायक अब्बास ने अदालत से लगाई ये गुहार
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited