BSF Agniveer Recruitment: बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए आरक्षण, भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव
Agniveer reservation in BSF Recruitment: केंद्र सरकार की ओर अग्निवीर के रूप में सेवा दे चुके उम्मीदवारों के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में 10 प्रतिशत आरक्षण की बात सामने आई है। इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी यानी बीएसएफ के भर्ती नियमों में सरकार की ओर से बदलाव किया गया है।
BSF में अग्निवीर भर्ती
एएनआई ने अपने ट्वीट में लिखा, 'केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अंदर वैकेंसी में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों में इसका हिस्सा बने हैं। गृह मंत्रालय की ओर से 6 मार्च को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी घोषणा की गई।'
अग्निवीर योजना: पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती नियम
10 फीसदी आरक्षण:
सेवा दे चुके अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है, जिसका अर्थ है कि बीएसएफ भर्ती के तहत कुल वैकेंसी का प्रतिशत उनके लिए आरक्षित होगा।
ऊपरी आयु सीमा में छूट:
केंद्र ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की भी घोषणा की है। इसी के अनुसार पहले बैच के अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक छूट दी जाएगी।
पीईटी से छूट:
बीएसएफ भर्ती के लिए पूर्व अग्निशामकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से छूट दी जाएगी। आधिकारिक राजपत्र 6 मार्च को जारी किया गया था, इसलिए बीएसएफ जनरल ड्यूटी भर्ती नियमों में पूर्वोक्त संशोधन इसी डेट से लागू हो रहे हैं।
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रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विषयों में विशेष रुचि रखने वाले प्रभाष रावत कुछ-ना-कुछ नया सीखते रह...और देखें
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