Exit Poll Kya Hota Hai: एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या है अंतर? जानें कब होता है Exit Poll जारी
Exit Poll vs Opinion Poll: एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में मुख्यत: समय का फर्क होता है। एक जून की शाम छह बजे मतदान समाप्त होने के कुछ समय बाद एग्जिट पोल जारी होगा। जिस पर देशभर की निगाह टिकी हुई है। एग्जिट पोल एक तरह का अनुमान है कि किसकी सरकार बन सकती है।
एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर
Exit Poll vs Opinion Poll: लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण में है। एक जून की शाम छह बजे मतदान संपन्न हो जाएंगे और चार जून को चुनावी नतीजे सामने आएंगे, लेकिन चुनावी परिणाम से पहले सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी रहेंगी। एक जून को मतदान संपन्न होते ही एजेंसियां अपना-अपना एग्जिट पोल जारी करेंगी जिसके जरिये यह अनुमान लगाया जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बन सकती है? हालांकि, एग्जिट एकदम सही साबित हों यह जरूरी नहीं है। कई मौको पर चुनावी नतीजे एग्जिट पोल से काफी अलग रहे हैं।
यूं तो कई लोग एग्जिट पोल (Exit Poll) और ओपिनियन पोल (Opinion Poll) को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको दोनों के बीच के बुनियादी अंतर के बारे में विस्तार से समझाएंगे।
एग्जिट पोल क्या है? (What is Exit Poll)
मतदान के बाद जनता से पूछे गए सवालों के आधार पर एकत्र किया गया डेटा ही एग्जिट पोल है। यह एक तरह का चुनावी सर्वे है। जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो अलग-अलग सर्वे एजेंसियां और न्यूज चैनल मतदान को लेकर सवाल पूछते हैं और जनता का मिजाज भापा जाता है। जैसे- आपने किसको वोट दिया? आपको कौन सी पार्टी काम पसंद है? इत्यादि।
एग्जिट पोल क्या है?
मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने तक सर्वे एजेंसियों और न्यूज चैनलों के पास बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्रित हो जाते हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर डेटा तैयार किया जाता है। इनमें पार्टियों, राज्य और जातियों के आधार पर डेटा निकाला जाता है।
ओपिनियन पोल क्या है? (What is Opinion Poll)
ओपिनियन पोल चुनाव से पहले किया जाता है। इसके जरिये जनता का मूड समझा जाता है। इसमें जनता से पूछा जाता है कि वह इस बार किस पार्टी को और किस आधार पर वोट देंगे? हालांकि, ओपिनियन पोल के आंकड़ों की विश्वसनियता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।
एग्जिट पोल कब होता है जारी?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126ए के तहत अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक एग्जिट पोल पर रोक है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत दो साल जेल, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है।
एग्जिट पोल (सांकेतिक तस्वीर)
एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर?
- ओपिनियन पोल चुनाव से पहले किये जाते हैं, जबकि एग्जिट पोल पोलिंग बूथ के बाहर वोट दे चुके मतदाताओं के आधार पर तैयार किया जाता है।
- ओपिनियन पोल जनता की पसंद जानने के लिए किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल मतदाताओं से यह जानने के लिए किया जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया?
- ओपिनियन पोल की तुलना में एग्जिट पोल के आंकड़े अधिक सटीक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मतदाताओं के व्यवहार का फर्क होता है।
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