Parliament session: संसद के कितने सत्र होते हैं? कब और कैसे बुलाया जाता है स्पेशल सेशन

Parliament Session: 18वीं लोकसभा की 24 जून को पहली बैठक होने वाली है, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में कोई भी संसदीय कैलेंडर नहीं है तो फिर संसद सत्र कैसे और कब बुलाया जाता है? आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास संसद सत्र बुलाने की शक्तियां होती हैं और वह जब उचित समझें संसद सत्र को आहूत कर सकते हैं।

नई संसद

Parliament Session: 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न होने के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार का गठन हो गया है और अब सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों को ही संसद सत्र का इंतजार है। बता दें कि संसद का नया सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, जो 3 जुलाई तक चलेगा।

इस सत्र में नई लोकसभा में पुरानी परंपराएं देखने को मिलेंगी, जिनमें सांसदों का शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव, फ्लोर टेस्ट इत्यादि शामिल है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक साल में कितने सत्र होते हैं और विशेष सत्र को बुलाने की शक्तियां किसके पास हैं? समझिए

संसद के कितने सत्र होते हैं?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 संसद सत्र, सत्रावसान और विघटन के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 85 के मुताबिक, भारत के राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद सत्र बुलाने की शक्तियां प्राप्त हैं। संसद सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ही सत्र को आहूत करते हैं।

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