राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? कौन दिलाता है पद की शपथ; जानिए सबकुछ

Governor Oath: जनता विधानसभा के सदस्यों का सीधेतौर पर चयन करती है, लेकिन राज्यपाल पद के लिए किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। पर क्या आप जानते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाया है?

राज्यपाल को कौन दिलाता है शपथ (सांकेतिक तस्वीर)

मुख्य बातें
  • पश्चिम बंगाल में दो विधायकों की शपथ ग्रहण का मुद्दा गर्माया हुआ है।
  • राज्यपाल बनने के लिए भारत की नागरिकता जरूरी।
  • 35 साल की अधिक उम्र का व्यक्ति बन सकता है राज्यपाल।


Governor Oath: पश्चिम बंगाल में दो विधायकों की शपथ ग्रहण का मुद्दा गर्माया हुआ है। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के दो विधायकों को शपथ दिलाने को संविधान का उल्लंघन करार दिया है। राज्यपाल आनंद बोस ने संविधान के अनुच्छेद 188 का हवाला दिया।

अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य सबसे पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इसके नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। आसान शब्दों में कहें तो राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति विधायक को शपथ दिलाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं।

कैसे होती है राज्यपाल की नियुक्ति?

केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक पुल की तरह राज्यपाल काम करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति पर भारत के महामहिम यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। राज्यपाल को न तो जनता चुनती है और न ही राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई चुनाव होता है।

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