पड़ोसी देश के नागरिक को भारत में कैसे मिल सकती है शरण? क्या कहते हैं नियम

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और ढाका से दिल्ली आ गईं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि शेख हसीना को बेहद कम समय पर भारत आने की अनुमति प्रदान की गई। हालांकि, शेख हसीना भारत से कहां जाएंगी, यह उन पर निर्भर करता है।

कैसे मिलती है शरण? (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुख्य बातें
  • दूसरे देश में कैसे मिलती है शरण?
  • शेख हसीना को ब्रिटेन ने नहीं दी शरण।
  • अमेरिका ने भी शेख हसीना का वीजा किया रद्द।
Bangladesh Crisis: पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोहरा झटका लगा है। ब्रिटेन ने पॉलिटिकल असाइलम देने से इनकार कर दिया तो दूसरी ओर अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया। हालांकि, शेख हसीना अब कहां जाएंगी? इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी नजर यूरोपीय देशों की ओर है, लेकिन फिलहाल वह भारत में ही हैं।
भारत ने शेख हसीना को शॉर्ट टाइम यानी कम समय में आने की अनुमति दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को होने वाली साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारत ने शेख हसीना को कम समय में आने की अनुमति प्रदान की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेख हसीना की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहा है, लेकिन नियम क्या कहते हैं चलिए पहले यह समझ लेते हैं।

कैसे मिलती है शरण?

अगर कोई व्यक्ति जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या अन्य कारणों से अपने ही देश में उत्पीड़न का शिकार होता है या उसकी सुरक्षा को खतरा हो और वह अपने देश जाने से डर रहा हो तो वह किसी भी देश में शरण के लिए आवेदन कर सकता है। भारत के मामले में भी ऐसे ही नियम लागू होते हैं। 1951 के कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(A)(2) में इसका उल्लेख किया गया है।
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