एक, दो या पांच? एक राज्य में कितने हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री; अब कर्नाटक में तीन और बनाने की उठी मांग
Deputy Chief Minister's: कर्नाटक में तीन और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बात से यह कहते हुए पलड़ा झाड़ा कि आलाकमान ही अंतिम फैसला करेगा, जबकि पार्टी के भीतर ही इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। हालांकि, उप मुख्यमंत्री जैसे पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।
एक राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं?
- सूबे के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है उप मुख्यमंत्री का पद।
- मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है।
- संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं।
Deputy Chief Minister's: कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और डीके शिवकुमार एकमात्र उप मुख्यमंत्री है। पिछले कई वर्षों से समीकरणों को साधने के लिए कई उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का चलन तेज हुआ है। इसी क्रम में कर्नाटक में तीन और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग तेज हुई है।
मौजूदा समय में प्रदेश कांग्रेस के भीतर दो गुट नजर आ रहे हैं। एक गुट- उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहा तो दूसरा गुट और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग का मखौल उड़ा रहा है। खैर, इन सबसे अलग आज हम बात करेंगे कि आखिर एक राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? और अब तक सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री किस राज्य में बने हैं।
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कितने उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं?
एक राज्य में एक, दो या फिर पांच आखिर कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? यह सवाल आए दिन आप लोगों के ज़हन में आता ही होगा, क्योंकि कई राज्यों ने कई-कई उप मुख्यमंत्री देखे हैं। आंध्र प्रदेश की पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार ने सर्वाधिक पांच उप मुख्यमंत्री बनाए थे। वर्तमान में महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो-दो उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है।
संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसे में एक राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, यह जरूर है कि उप मुख्यमंत्री का दर्जा राज्य के एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163ए कहता है कि राज्यपाल के उनके कामकाज में मदद और सलाह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। बता दें कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
उप मुख्यमंत्री को क्या सुविधाएं मिलती हैं?
उप मुख्यमंत्री का पद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री को वही वेतन और सुविधाएं मिलती हैं, जो एक कैबिनेट मंत्री को दी जाती हैं। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद उप मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन इनके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं होती हैं और न ही उप मुख्यमंत्री पद की कोई शपथ होती है। इन्हें अन्य मंत्रियों की तरह ही शपथ लेनी होती है और उसी तरह इन्हें विभाग दिए जाते हैं।
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