क्या UAE में Triple Talaq को प्राप्त है कानूनी मान्यता? शहजादी शेख माहरा ने पति को तीन बार तलाक लिखकर खत्म किया रिश्ता; जानें
Triple Talaq: दुबई की शहजादी शेख माहरा बिंत ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पति के साथ रिश्ता खत्म कर दिया। एक साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और दंपति की दो माह की बेटी भी है, लेकिन उनके पोस्ट में तीन बार तलाक का जिक्र होने पर चर्चा छिड़ गई कि क्या यूएई में ट्रिपल तलाक मान्य है?
ट्रिपल तलाक
- UAE के PM की बेटी हैं शेख माहरा बिंत।
- भारत में तो गैर कानूनी है ट्रिपल तलाक।
- क्या UAE में ट्रिपल तलाक को प्राप्त है कानूनी मान्यता?
Triple Talaq: दुबई की शहजादी और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी शेख माहरा बिंत ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पति से तलाक लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तीन तलाक लिखकर अपने पति के साथ सभी रिश्ते समाप्त कर दिए। हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में रिश्ता खत्म करने के पीछे की वजह का भी जिक्र किया।
तलाक से जुड़ा पोस्ट लिखने के बाद शेख माहरा बिंत चर्चा में छाई हुई हैं। दरअसल, उन्होंने अपनी पोस्ट में तीन बार तलाक का जिक्र किया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या यूएई में तीन तलाक वैलिड है या नहीं? क्या महिलाएं तीन तलाक दे सकती हैं? इत्यादि तो चलिए विस्तार से तीन तलाक के बारे में समझते हैं।
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क्या है तीन तलाक?
तीन तलाक को तलाक-ए-बिद्दत भी कहा जाता है। जिसके तहत मुस्लिम पति अपनी पत्नी को 'तलाक, तलाक, तलाक' कहकर तलाक देते हैं। तीन बार तलाक बोलने के साथ ही दंपति अलग हो जाते हैं। मैसेज, फोन, खत इत्यादि के माध्यम से भी तीन तलाक दिया जा सकता है, लेकिन भारत में 'ट्रिपल तलाक' वैध नहीं है।
भारत में साल 2018 में तीन तलाक को गैर-कानून घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से देश में तीन तलाक मान्य नहीं है, लेकिन यूएई का क्या और क्या महिला तीन तलाक दे सकती है? अभी भी आप लोगों के ज़हन में यह सवाल घूम रहा होगा तो चलिए समझते हैं।
क्या महिला दे सकती है तीन तलाक?
तीन तलाक सिर्फ मुस्लिम पुरुष ही दे सकता है, लेकिन भारत सहित कई देशों में तीन तलाक गैर-कानूनी है। हालांकि, मुस्लिम महिलाएं चाहें तो पति से अलग होने के लिए 'खुला' का सहारा ले सकती हैं और अगर सोशल मीडिया पर कोई महिला तीन तलाक का ऐलान कर रही है तो इसका मतलब है कि वह अपने शौहर से अलग होना चाहती है। हालांकि, पति से अलग होने के लिए आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना होता है।
अब आई बात यूएई की। यूएई में भी तीन तलाक प्रतिबंधित है यानी कि तलाक, तलाक, तलाक बोलकर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता है।
UAE में तलाक का क्या है नियम?
यूएई में तलाक लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। कोर्ट में तलाक का मामला जाता है, जहां पर दोनों को हाजिर होना पड़ता है। इसके बाद कोर्ट दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश भी करती है और अगर कोशिश सफल नहीं होती है तो कोर्ट अंतिम फैसला करता है। इस दौरान बच्चों के अधिकारों से लेकर तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाता है।
UAE सहित 19 देशों में ट्रिपल तलाक बैन
यूएई सहित 19 देशों में ट्रिपक तलाक बैन है। इनमें अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यमन, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि शामिल है।
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