क्या है BNS की धारा 163? कोलकाता में दरिंदगी वाली जगह पर हुई लागू; प्रदर्शनों पर भी लगा प्रतिबंध

BNS Section 163: कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास 24 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू की है। जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और सभा करने पर प्रतिबंध होगा। पुराने कानूनों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाती है, लेकिन नए कानूनों में धारा 163 में इसका उल्लेख है।

कोलकाता विरोध प्रदर्शन

मुख्य बातें
  • आरजी कर मेडिकल कॉलेज में धारा 163 लागू।
  • प्रदर्शन और सभाओं पर लगी रोक।
  • पहले धारा 144 के रूप में जानी जाती थी निषेधाज्ञा।


BNS Section 163: कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से साथ कथित दुष्कर्म और हत्या को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वत: संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनरत डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर से साथ बर्बरता को लेकर सीबीआई जांच में जुटी हुई है और अब सीबीआई जांच को लेकर 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।

इस बीच, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास 24 अगस्त तक भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है। आइये समझते हैं कि आखिर BNS की धारा 163 क्या है।

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अनुराग गुप्ता author

टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। खबरों की पड़ताल करना इनकी आदतों ...और देखें

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