क्या होता है Tender Vote, वोटर्स कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल; जानिए पूरी प्रक्रिया
Tender Vote: चुनाव के दौरान मान लीजिए आप वोट डालने के लिए वोटिंग बूथ पर गए हैं और वहां पर आपका फर्जी वोट पड़ गया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको पीठासीन अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी और फिर आप टेंडर वोट के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
टेंडर वोट क्या है?
Tender Vote: चुनाव के दौरान सोचिये अगर आप वोट डालने वोटिंग बूथ पर गए हैं और वहां पर आपको पता चले कि आपका वोट तो पड़ चुका है। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको घबराना या परेशान नहीं होना है। ऐसी स्थिति में आप निराश होने की बजाय निविदत्त मत या कहें टेंडर वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या है टेंडर वोट? (What is Tender Voting)
कभी-कभार ऐसा देखा गया है कि किसी मतदाता का वोट पहले ही पड़ चुका है, जबकि उसने वोट तक नहीं डाला। ऐसी स्थिति में आपको निराश नहीं होना है, बल्कि टेंडर वोट का उपयोग करना है। यह आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देता है, लेकिन टेंडर वोट की प्रक्रिया जरा अलग है।
टेंडर वोट के जरिए मतदाता उसके नाम से पड़े पहले वोट को चुनौती दे सकता है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।
लोकसभा चुनाव 2024
टेंडर वोट के लिए क्या करना होगा?
सबसे पहले तो पोलिंग बूथ में मौजूद पीठासीन अधिकारी को यह बताएं कि आपके नाम से फर्जी वोट पड़ा है, जबकि आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्हें अपना मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) दिखाए। ऐसे में वह आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं और दस्तावेज भी मांग सकते हैं। इसके बाद आपको वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी।
क्या EVM से दे सकते हैं टेंडर वोट?
अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या ईवीएम के माध्यम से टेंडर वोट दिया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। टेंडर वोट डालने की प्रक्रिया अलग है। आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा जिसमें तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह होंगे। उसी बैलेट पेपर पर आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसके बाद पीठासीन अधिकारी एक लिफाफे को सील करके उसे एक बॉक्स में रख देंगे।
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मतदान का अधिकार
चुनाव में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को मतदान करने का अधिकार है। एक चुनाव में मतदाता महज एक बार ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।
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