31 जुलाई से पहले क्यों फाइल करना चाहिए ITR, जानें ये 5 वजहें

Income Tax Return Filing 2024: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है। फिर भी टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अंतिम समय से पहले ITR फाइल करने से कई फायदे मिलते हैं।

गलतियां न के बराबर होने संभावना
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​गलतियां न के बराबर होने संभावना​

ITR Filing 2024: अपना ITR समय से पहले फाइल करने से आपको सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिससे आपके इनकम टैक्स रिटर्न में सटीकता सुनिश्चित होती है। इन दस्तावेजों में आधार और पैन, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, बैंक या डाकघरों से ब्याज सर्टिफिकेट, टैक्स-सेविंग निवेश सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रसीदें आदि शामिल हैं।और पढ़ें

गलतियों को सुधारने के लिए मिलेगा अधिक समय
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​गलतियों को सुधारने के लिए मिलेगा अधिक समय​

अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना प्रक्रिया का सिर्फ आधा हिस्सा है। आपको इसे वेरिफाई भी करना होगा। मौजूदा टैक्स कानूनों के मुताबिक आपको इसे दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपना ITR वेरिफाई करना होगा। अपना ITR जल्दी दाखिल करने से आपको अपना रिटर्न वेरिफाई करने और अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।और पढ़ें

जल्द मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड
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​जल्द मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड​

अगर आप इनकम टैक्स रिफंड लिए पात्र हैं तो बिना देरी के अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से टैक्स रिफंड की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को उनका बकाया रिफंड जल्दी मिल सकता है, जिससे उन्हें समय पर बहुत जरूरी वित्तीय राहत मिल सकती है।

देरी से ITR फाइल करने पर लगने वाले जुर्माने से बचें
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​देरी से ITR फाइल करने पर लगने वाले जुर्माने से बचें​

अगर आप 31 जुलाई 2024 की डेडलाइन के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2024 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको देरी से दाखिल करने पर चार्ज देना पड़ सकता है। 5 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय वालों के लिए देरी से दाखिल करने पर चार्ज 5000 रुपये तक हो सकता है और अगर रिटर्न की आखिरी के बाद दाखिल किया जाता है तो यह 10,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि अगर आपकी आय टैक्स योग्य राशि से कम है तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा, भले ही आप अपना रिटर्न देर से दाखिल करें। अगर आप डेडलाइन से चूक जाते हैं और इनकम टैक्स बकाया है, तो आपको बकाया टैक्स का 5% जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको रिफंड मिलना बाकी है, तो समय सीमा के बाद आवेदन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।और पढ़ें

इनकम टैक्स नोटिस से बचें
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​इनकम टैक्स नोटिस से बचें​

नियत तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल न करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच और नोटिस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे अतिरिक्त परेशानी और पूछताछ हो सकती है। इसे समय पर आईटीआर दाखिल कर टाला जा सकता था।

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