ITR-1, ITR-2, ITR-3: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किस फॉर्म का करें इस्तेमाल
ITR-1, ITR-2, ITR-3: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किस फॉर्म का करें इस्तेमाल
Income Tax Return, ITR Filing 2024: ITR फाइलिंग प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा सही आईटीआर फॉर्म की पहचान करना जरूरी है। आपकी आय के लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सही है। गलत ITR फॉर्म का उपयोग कर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से आपका ITR दोषपूर्ण बन जाएगा।
ITR-1 फॉर्म: कौन कर सकता है इस्तेमाल
ITR-1 फॉर्म वे कर सकते हैं जिनकी आय वेतन, एक घर की प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन आय, 5000 रुपए तक कृषि से आय और अन्य स्रोतों से होती है। जिसमें सेविंग अकाउंट से ब्याज, जमाराशियों से ब्याज जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस या कॉपरेटिव सोसायटी से ब्याज शामिल है।
ITR-2 फॉर्म: कौन कर सकता है इस्तेमाल
ITR-2 फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जो 'बिजनेस या प्रोफेशन से प्रोफिट और गेन' से आय के अलावा अन्य आय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित स्रोतों से आय वाले व्यक्ति फॉर्म ITR-2 दाखिल करने के पात्र हैं,जो वेतन या पेंशन से आय, गृह प्रॉपर्टी से आय (आय एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है)
ITR-3 फॉर्म: कौन कर सकता है इस्तेमाल
ITR-3 फॉर्म का उपयोग ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार कर सकते हैं, जिसकी आय 'बिजनेस या प्रोफेशन से प्रोफिट और गेन' शीर्षक के अंतर्गत है और जो फॉर्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2 या आईटीआर-4 (सुगम) दाखिल करने के लिए पात्र नहीं है।
ITR-4 फॉर्म: कौन कर सकता है इस्तेमाल
ITR-4 फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE के तहत अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनते हैं। हालांकि अगर ऊपर बताए गए बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक है, तो टैक्सपेयर को ITR-3 दाखिल करना होगा।
ITR-5 फॉर्म: कौन कर सकता है इस्तेमाल
आईटीआर-5 फॉर्म फर्मों, एलएलपी, व्यक्तियों के संघ (एओपी), व्यक्तियों के निकाय (बीओआई), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी), मृतक की संपत्ति, दिवालिया की संपत्ति, व्यापार ट्रस्ट और निवेश निधि जैसी संस्थाओं द्वारा इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए तैयार किया गया है।
ITR-6 फॉर्म: कौन कर सकता है इस्तेमाल
आईटीआर-6 फॉर्म सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों को भी अपना आयकर रिटर्न दोबारा भरना चाहिए। जो कंपनियां धारा-11 के तहत छूट का दावा कर सकती हैं, वे कंपनियां हैं जो संपत्ति से अपनी आय को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रखती हैं।
ITR-7 फॉर्म: कौन कर सकता है इस्तेमाल
आईटीआर-7 फॉर्म का उपयोग कंपनियों सहित उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें सेक्शन 139(4ए) या सेक्शन 139(4बी) या सेक्शन 139(4सी) या सेक्शन 139(4डी) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।
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