Income Tax New Rules: 1 अक्टूबर 2024 से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के ये नियम, जानिए डिटेल

Income Tax New Rules: 1 अक्टूबर 2024 से कई पर्सनल फाइनेंस नियम के साथ-साथ इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हो रहा है। इस साल जुलाई में पेश हुए बजट में इन नियमों के बारे में कहा गया था। जो बदलाव होंगे उनमें एसटीटी, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, टीडीएस दर आदि शामिल हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को ये सभी नियमों में बदलाव के बारे में जानना चाहिए। इन नियमों के बारे में पता न होने से आप कई तरह की परेशानियों में घिर सकते हैं। आए जानते क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं।

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​टीडीएस दर में बदलाव: सेक्शन 194DA​

इनकम टैक्स के सेक्शन 194DA - जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है। यह 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

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​टीडीएस दर में बदलाव: सेक्शन 194G​

इनकम टैक्स के सेक्शन 194G - लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन आदि 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है। यह 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

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​टीडीएस दर में बदलाव:सेक्शन 194-IB​

इनकम टैक्स के सेक्शन 194-IB - कुछ व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा किराये का भुगतान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है। यह 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

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​टीडीएस दर में बदलाव:सेक्शन 194M​

इनकम टैक्स के सेक्शन 194M - कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कुछ राशि का भुगतान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है। यह 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

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​टीडीएस दर में बदलाव:सेक्शन 194-O​

इनकम टैक्स के सेक्शन 194-O - ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ई-कॉमर्स प्रतिभागी को कुछ राशि का भुगतान 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव है। यह 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

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​टीडीएस दर में बदलाव: सेक्शन 194F​

म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद के कारण भुगतान से संबंधित इनकम टैक्स के सेक्शन 194F को हटाने का प्रस्ताव है। यह 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।

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​अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस​

सेक्शन 194-IA: इस प्रावधान के अनुसार 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री के लिए भुगतान में 1% टीडीएस शामिल होना चाहिए। कई खरीदारों या विक्रेताओं से जुड़े लेन-देन में नया बजट यह स्पष्ट करता है कि यह नियम सामूहिक रूप से लागू होता है। संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

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​सेक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT)​

2024 के बजट ने प्रतिभूतियों के फ्यूचर और विकल्प (F&O) पर सेक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है और शेयर बायबैक से आय प्राप्तियों पर लाभार्थियों के हाथों में टैक्स लगाया जाएगा। यह संशोधन पारित हो गया है और 1 अक्तूबर 2024 से लागू होगा।

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​विश्वास योजना 2024​

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स विवादों के मामलों में लंबित अपीलों का निपटान करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 (जिसे DTVSV, 2024 के रूप में भी जाना जाता है) की घोषणा की है। 1 अक्तूबर 2024 से शुरू होकर, उपर्युक्त योजना लागू की जाएगी। DTVSV योजना 'पुराने अपीलकर्ता' की तुलना में 'नए अपीलकर्ता' के लिए कम निपटान राशि प्रदान करती है।