ट्रेन यात्रियों को मात्र 45 पैसे में मिलता है इंश्योरेंस, जानें क्या-क्या होता कवर
ट्रेन यात्रियों को मात्र 45 पैसे में मिलता है इंश्योरेंस
ट्रेनों में यात्रा के लिए टिकट कटाते समय रिजर्वेशन टिकट में इंश्योरेंस का ऑप्शन होता है, सेलेक्ट करने पर 45 पैसे देकर इंश्योरेंस कवर मिलता है।
मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं कवर
ट्रेन हादसा होने पर इंश्योरेंस में मुख्य रूप से तीन चीजें कवर होती हैं, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च शामिल हैं।
इंश्योरेंस कवर में इतना मिलता है पैसा
ट्रेन हादसे में यात्री के मौत होने पर 10 लाख रुपये, विकलांग होने पर 7.5 लाख रुपये और इलाज के लिए 2 लाख रुपये कवर होता है।
हर क्लास के यात्रियों के लिए समान कवर
ट्रेनों में हर क्लास के यात्रियों के लिए एक ही तरह का इंश्योरेंस मिलता है। कवर राशि भी समान होती है।
नॉमनी नहीं होने पर इन्हें मिलेगा पैसा
पीड़ित या मृतक के परिजनों को नॉमिनी नियमों के आधार पर पैसा दिया जाएगा, पॉलिसी में नॉमनी का नाम नहीं होने पर यात्री की मौत की स्थिति में उत्तराधिकारी को पैसे दे दिए जाते हैं।
ये दस्तावेज जरूरी
इंश्योरेंस के पैसे के लिए क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज के साथ-साथ आपको रेलवे की ओर से जारी की गई रिपोर्ट भी साथ में सब्मिट करनी होगी।
टिकट कंफर्म नहीं होने पर नहीं मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम
अगर टिकट कंफर्म नहीं है तो आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। सिर्फ रिजर्वेशन टिकट वालों को ही इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है।
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