Advocate और Lawyer में क्या होता है अंतर, आज जान लीजिए

Advocate And Lawyer Dufference: काला कोट और सफेत शर्ट पहने व्यक्ति को देखते ही मन में ख्याल आ जाता है कि ये व्यक्ति वकील होगा। आपने वकालत के पेशे से जुड़े कई शब्द सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर होता है। अक्सर लोग दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है तो यहां जान लीजिए।

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क्या होता है एडवोकेट और लॉयर में अंतर

एडवोकेट को कई नाम से जाना जाता है। कोई इन्हें अधिवक्ता कहता है तो कोई वकील। वहीं कई लोग लॉयर भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर होता है। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि Advocate और Lawyer में क्या अंतर होता है तो यहां जान लीजिए।

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कौन होता है एडवोकेट

एडवोकेट आमतौर पर वकील को कहा जाता है। यह वह व्यक्ति होता है, जिसने कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद Bar Council Of India (BCI) में अपना रजिस्ट्रेशन किया होता है। इसके लिए बार काउंसिल एग्जाम AIBE क्वालीफाई करना होता है।

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एडवोकेट को क्या कहते हैं

बता दें एडवोकेट को अधिवक्ता या अभिभाषक भी कहा जाता है। वहीं स्कॉटिश और दक्षिण अफ्रीका में एडवोकेट को बैरिस्टर कहा जाता है। वह आधिकारिक वक्ता होता है, जिसके पास वकालतनामा के अनुसार कोर्ट में केस लड़ने का अधिकार होता है।

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कौन होता है लॉयर

वहीं लॉयर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अभी कानून की पढ़ाई (LLB) कर रहा होता है। लेकिन इनके पास खड़े होकर केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है।

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केस लड़ने की नहीं होती अनुमति

कोर्ट में केस लड़ने के लिए इन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा क्वालीफाई करना होता है। हालांकि एक लॉयर किसी व्यक्ति को लीगल एडवाइज दे सकता है। लेकिन किसी के बिहाफ पर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है।