कितनी है माफिया अतीक अहमद की धन-दौलत, अब तक क्या-क्या जब्त हुआ?
गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों का सामना कर रहा है। अपने आपराधिक जीवनकाल में उसे पहली बार इतनी बड़ी सजा मिली है। मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो और लोगों के साथ उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी ठहराया गया है। उमेश पाल 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या का गवाह था। उमेश पाल की 24 फरवरी को उनके प्रयागराज स्थित आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
फूलपुर से पांच बार सांसद रह चुका है अतीक
62 वर्षीय माफिया डॉन उस सीट से पांच बार सांसद रह चुका है, जो कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था। अतीक को गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया था और सोमवार को वापस यूपी लाया गया।
2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात भेजा
यूपी की जेल में बंद रहने के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण और हमले की साजिश रचने का आरोप लगने के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे यूपी से कहीं दूर गुजरात भेज दिया गया था।
1979 में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया
अतीक अहमद ने 1979 में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया और उसके खिलाफ 100 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उससे जुड़े 50 से अधिक मामले विचाराधीन हैं। यूपी पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, अतीक अहमद के परिवार के सदस्यों के खिलाफ 160 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, यूपी सरकार द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के तहत अतीक अहमद और सहयोगियों की 150 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
अतीक अहमद की कुल संपत्ति
2019 का लोकसभा चुनाव लड़ते समय अतीक अहमद की सबसे हालिया आपराधिक और संपत्ति घोषणा के अनुसार, उसके पास 25.50 करोड़ (25,50,20,529 रुपये) की संपत्ति और शून्य देनदारियां थीं। उसने बैंक और एनबीएफसी जमा में 8,42,840 रुपये (8.42 लाख ) और 1,26,58,115 रुपये (1 करोड़ 26 लाख ) की नकदी घोषित की।
अरबों रुपये की संपत्ति जब्त की गई
कथित तौर पर अधिकारियों ने अतीक अहमद और उनके परिवार की 11,684 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। प्रयागराज जिला प्रशासन ने कथित तौर पर अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के जबरन कब्जे वाली 751 करोड़ रुपये की संपत्ति छुड़ाई। इंडिया टुडे के मुताबिक, इससे अतीक और सहयोगियों को सालाना 1,200 रुपये का घाटा हुआ। अतीक अहमद और उसके साथियों के कब्जे वाली 417 करोड़ रुपये की जमीन भी छुड़ाई गई है।
32 लाख की गाड़ियां
उसके पास पांच गाड़ियां थी- मारुति जिप्सी, महिंद्रा जीप, एक अन्य जीप, मित्सुबिशी पजेरो और टोयोटा लैंड क्रूजर और इनकी संयुक्त कीमत 32,76,000 रुपये (32.76 लाख) थी।
17 साल पुराने मामले में उम्रकैद
17 साल पुराने उमेश अपहरण मामले में अतीक समेत कुल 11 को आरोपी बनाया गया था। इसमें से एक आरोपी की मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह 2007 के इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया।
अतीक अपने भाई अशरफ से लिपटकर रोने लगा
एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला सुनते ही अतीक अपने भाई अशरफ से लिपटकर रोने लगा। कानून के सामने अतीक को इस तरह गिड़गिड़ाते देखना उमेश पाल के परिवार को सुकून पहुंचाने वाला था। अब अतीक को वापस साबरमती जेल ले जाया जा रहा है।
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