New Criminal Laws: यदि आपको कोई 'श्री 420' कहे तो बुरा ना माने, नए आपराधिक कानून हुए लागू
भारत के कानून को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, हत्या, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म जैसे प्रचलित ये धाराएं बदल गई है, हत्या 103, हत्या का प्रयास 109, दुष्कर्म 64 धारा से जानी जायेगी वहीं 420 अब धारा 318 होगी साथ ही चोरी, डकैती, लूट समेत अन्य धाराएं बदल गई है।
देशभर में तीन नये आपराधिक कानून लागू
देशभर में तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं जी हां IPC बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) हो गई है, हत्या, रेप, डकैती, चोरी समेत हर धारा का नंबर भारतीय न्याय संहिता में बदल गया है IPC की दफा 302 बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में धारा 103 वहीं हत्या का प्रयास 109 हो गया है, वहीं दुष्कर्म जैसे प्रचलित ये धाराएं बदल गई है- दुष्कर्म 64 धारा से जानी जायेगी और 420 अब धारा 318 होगी।और पढ़ें
भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बदलाव
भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत कुछ बदलने जा रहा है एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, ये तीनों कानून ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह लेंगे, इन के लागू होने के बाद नागरिकों, पुलिस, वकीलों और अदालतों के कामकाज में व्यापक चेंज आएगा।
1860 में बनी IPC
अब 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1989 में बनी सीआरपीसी की जगह भारती नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेंगे।
हत्या के लिए आईपीसी की दफा 302 बदली
इसी तरह हत्या, रेप, डकैती, चोरी समेत हर धारा का नंबर भारतीय न्याय संहिता में बदल गया है जैसे हत्या के लिए आईपीसी की दफा 302 बदलकर भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 हो गई है।
बदले कानून के तहत ही अब 1 जुलाई से मुकदमा दर्ज होगा
इसी तरह से तमाम बदलाव हुए हैं और बदले कानून के तहत ही अब 1 जुलाई से मुकदमा दर्ज होगा और उसी के हिसाब से केस चलेगा। लेकिन, पहले से दर्ज मामले और उसका मुकदमा वैसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है।
तो उसे 420 कहा जाता है, पर अब नहीं
जब भी कोई किसी को धोखा देता है ठगी करता है तो उसे 420 कहा जाता है पर अब धोखेबाज को 420 नहीं कहा जाएगा इसे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।
देश में अब कहीं भी जीरो पर FIR
देश में अब कहीं भी जीरो पर FIR-नए कानून के तहत देश में अब कहीं भी जीरो पर एफआईआर दर्ज हो सकेगी इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। वहीं 15 दिन में जीरो एफआइआर को संबंधित थाने को भेजनी होगी।
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