राहुल गांधी से पहले लालू यादव और आजम खान पर भी गिर चुकी है 'गाज', जानें- कौन कौन से नेता हो चुके हैं अयोग्य करार

कांग्रेस के पूर्व चीफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर शुक्रवार (24 मार्च 2023) को तब तलवार चली जब गुजरात में सूरत के सेशंस कोर्ट की ओर से मानहानि के मामले में उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता (केरल की वायनाड संसदीय सीट से) के लिए अयोग्य ठहरा दिया। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस बाबत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गांधी की अयोग्यता से जुड़ा आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

राहुल से पहले कई और MPs भी हुए हैं शिकार
01 / 05

राहुल से पहले कई और MPs भी हुए हैं शिकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार (24 मार्च 2023) को खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस बाबत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गांधी की अयोग्यता से जुड़ा आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। हालांकि, इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है, जब किसी सांसद की सदस्यता खत्म हुई हो। जानिए, ऐसे ही नेताओं के बारे में: और पढ़ें

मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप
02 / 05

मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप)

हत्या की कोशिश से जुड़े मामले में लक्षद्वीप के सेशंस कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के दो रोज बाद 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि लक्षद्वीप के सांसद मो.फैजल अयोग्य करार दिए गए हैं। हालांकि, 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धी को निलंबित कर दिया था।और पढ़ें

आजम खान रामपुर
03 / 05

आजम खान (रामपुर)

समाजवादी पार्टी (सपा) के सीनियर नेता आजम खान को साल 2019 के भड़काऊ भाषण से जुड़े केस में 27 अक्टूबर, 2022 को यूपी के रामपुर में एडिशनल चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट निशांत मान की एमपी-एमएलए अदालत ने सपा नेता को दोषी करार दिया था। उन्हें तब तीन साल की सजा सुनाई गई थी। एक दिन बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने सदन से उनके अयोग्य होने से जुड़ी सूचना की घोषणा की थी।और पढ़ें

लालू प्रसाद यादव सारण
04 / 05

लालू प्रसाद यादव (सारण)

बिहार के सारण से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद लालू प्रसाद यादव को तीन अक्टूबर 2013 में चारा घोटाले में झारखंड स्थित रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था। लालू इसके बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए थे।

विक्रम सैनी खतौली
05 / 05

विक्रम सैनी (खतौली)

उत्तर प्रदेश के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से दो साल की कैद की सजा (2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में) सुनाए जाने के एक महीने बाद यूपी विधानसभा ने सात नवंबर, 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी कर उनकी खतौली सीट को रिक्त घोषित किया था।

End of Photo Gallery
Subscribe to our daily Newsletter!

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited