Indian Railway: ट्रेन में उड़ाया धुंआ, तो पहुंचेगे जेल, जान लें क्या हैं नियम

Indian Railway: भारतीय रेलवे की ट्रेनों में रोजाना करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेलवे नियमों के पालन पर जोर देता है। ट्रेन में सफर करते हुए कई बार लोग स्मोकिंग करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ट्रेनों में स्मोकिंग करना दंडनीय अपराध है। आज हम आपको ट्रेन में स्मोकिंग करने पर लिए जाने वाले जुर्माने और सजा के बारे में बतायेंगे।

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​भारतीय रेलवे का सफर

भारतीय रेलवे की ट्रेनों में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। भारतीय ट्रेनों में सफर करने का अनुभव बहुत ही शानदार होता है। यह अनुभव खराब न हो इसीलिए रेलवे नियमों का पालन बहुत ही सख्ती से करता है।

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​कभी-कभार

कभी कभार ट्रेन में यात्रा के दौरान लोग स्मोकिंग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन में यात्रा के दौरान स्मोकिंग करना आपकी जेब के साथ-साथ आप पर भी काफी भारी पड़ सकता है। आइये जानते हैं कि ट्रेन में स्मोकिंग करने पर क्या प्रावधान हैं।

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​जुर्माने का प्रावधान

अगर आप ट्रेन में स्मोकिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के साथ भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन में स्मोकिंग के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है।

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​सजा का प्रावधान

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप ट्रेन में यात्रा के दौरान स्मोकिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 3 महीने तक के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।

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इस नियम के अनुसार​

भारतीय रेलवे एक्ट में विभिन्न नियमों की जानकारी दी गई है। भारतीय एक्ट 1989 में किये गए प्रावधानों के अनुसार ही किसी व्यक्ति पर पेनल्टी लगाई जाती है या उन्हें सजा दी जाती है। स्मोकिंग की सजा और जुर्माने का प्रावधान भारतीय रेलवे एक्ट के सेक्शन 167 में है।