पीएम आवास योजना के तहत कितने कमरे का बना सकते हैं घर, जान लीजिए नियम

पीएम आवास योजना को लेकर लोगों को के मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, उनमें से एक ये है कि इस स्कीम के जरिए कितने कमरे का घर बनवा सकते हैं।

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​वित्तीय मदद

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को घर बनाने के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध करवाती है। पैसा सीधा आवेदन करने वाले के खाते में पहुंचता है। हालांकि, पीएम आवास योजना को लेकर लोगों को के मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, उनमें से एक ये है कि इस स्कीम के जरिए कितने कमरे का घर बनवा सकते हैं।

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चार कैटेगरी

EWS, LIG, MIG -I, MIG -II,प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए ये चार कैटेगरी बनाई गई हैं। EWS कैटेगरी के तहत आवेदक 30 वर्ग मीटर यानी 323 वर्ग फुट में घर बनवा सकता है। LIG कैटेगरी में 60 वर्ग मीटर यानी 646 वर्ग फुट, MIG-I कैटिगरी में 160 वर्ग मीटर यानी 1722 वर्ग फुट, MIG -II कैटेगरी में 200 वर्ग मीटर यानी 2153 वर्ग फुट कुल जगह होनी चाहिए।

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कितना पैसा मिलता है

निम्न आय वर्ग (LIG), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को इस स्कीम का लाभ मिलता है। सरकार इस योजना के तहत मैदानी और पहाड़ी इलाके में घर बनाने के लिए पैसे देती है। मैदानी इलाके में घर बनाने के लिए सरकार एक लाख 20 हजार और पहाड़ी इलाके में घर बनाने के लिए एक लाख 30 हजार की रकम प्रदान करती है।

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लाभार्थी सूची

पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। इस दौरान आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाती है। अगर सभी डिटेल्स सही पाए जाते हैं, तो आवेदक स्कीम की लाभार्थी की सूची में शामिल कर लिया जाता है।

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कब शुरू हुई थी स्कीम

सरकार ने एक जून 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा पीएम आवास स्कीम की लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आप https://awaassoft.nic.in/netiay/AdvanceSearch.aspx पर सीधे क्लिक कर सकते हैं।