किस फॉर्मूले से होगा UPS का कैलकुलेशन, 50 फीसदी राशि के लिए जरूरी है ये शर्त

यह योजना एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा और 50 फीसदी राशि पाने के लिए क्या शर्त है, जान लीजिए।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी। इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को उनके वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा और 50 फीसदी राशि पाने के लिए क्या शर्त है, जान लीजिए।और पढ़ें

बेसिक सैलरी
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​बेसिक सैलरी

केंद्र सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चयन कर सकेंगे। जिस दिन कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होगा, उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, उसकी 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी।

मिनिमम पेंशन
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मिनिमम पेंशन

UPS के तहत 50 फीसदी पेंशन राशि तब ही मिलेगी, जब नौकरी की मिनिमम अवधि 25 साल होगी। न्यूनतम 10 साल की नौकरी से रिटायर हुए तो 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। इस पेंशन स्कीम में महंगाई इंडेक्स को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई राहत (DR) भी बढ़ती रहेगी।

रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी
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रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी

राज्य सरकारों के पास भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने का विकल्प होगा। कर्मचारी रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त रकम के पात्र होंगे। एनपीएस खाताधारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सुनिश्चित पेंशन देगी।

एरियर
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एरियर

UPS का फायदा वो कर्माचरी भी ले सकेंगे, जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं। सरकार एरियर ब्याज के साथ देगी। ब्याज पीपीएफ के ब्याद दर के हिसाब से मिलेगा। कर्मचारियों का योगदान इस स्कीम में 10 फीसदी बना रहेगा।

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