ट्रेन की सीट से कोई उठा ले गया चादर-कंबल, पकड़े जाने पर कितनी है सजा

ई बार यात्री ट्रेन में सफर के दौरान दिए जाने वाले कंबल और बेडशीट चोरी से अपने घर लेकर चले जाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

यात्रियों के लिए नियम
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यात्रियों के लिए नियम

भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का पलान करना यात्रा के समय जरूरी है, वरना यात्रियों पर जुर्माना लग सकता है। कई बार यात्री ट्रेन में सफर के दौरान दिए जाने वाले कंबल और बेडशीट चोरी से अपने घर लेकर चले जाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

बेडशीट कंबल तकिया और हैंड टॉवल
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​बेडशीट, कंबल, तकिया और हैंड टॉवल

ट्रेन के AC कोच में सफर के दौरान यात्रियों को बेडशीट, कंबल, तकिया और हैंड टॉवल दिए जाते हैं। कई बार AC कोच में मिलने वाले बेडशीट, कंबल, तकिया और हैंड टॉवल गायब मिलते हैं।

चोरी करने पर कार्रवाई
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चोरी करने पर कार्रवाई

अगर कोई ट्रेन के कोच में मिलने वाले बेडशीट, कंबल, तकिया और हैंड टॉवल की चोरी करता है तो उसे सजा हो सकती है। अगर कोई यात्री चादर, तकीया या कंबल ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है।

पता नहीं लग पाता
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पता नहीं लग पाता

हालांकि, यह बेहद कम ही पता चल पाता है कि कौन चादर या कंबल उठाकर ले गया। अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे कड़ी कार्रवाई करता है और उनपर जुर्माना लग सकता है या फिर सजा भी हो सकती है।

कितनी हो सकती है सजा
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कितनी हो सकती है सजा

रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत ट्रेन से सामान चोरी करने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके अलावा ऐसा करने वाले यात्रियों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। अधिकतम सजा की बात करें, तो इस जुर्म के लिए पांच साल की सजा हो सकती है।

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