Lease Rules In India: 99 साल की लीज का क्या है मतलब, इसके बाद किसकी होगी प्रॉपर्टी

Lease Rules And Regulations: आमतौर पर प्रॉपर्टी की डील फ्री होल्ड या लीज होल्ड होती हैं। दिल्ली-NCR समेत अधिकांश शहरों में लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ही चलन है। ज्यादातर लोगों को फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बीच मौजूद फर्क के बारे में नहीं पता होता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को खरीदते ही व्यक्ति उसका मालिक हो जाता है जबकि लीज-होल्ड प्रॉपर्टी 99 साल की लीज पर व्यक्ति को दी जाती है जिसका इस्तेमाल वह अपनी सुविधानुसार आने वाले 99 सालों तक कर सकता है। लेकिन लीज खत्म होने के बाद क्या होता है?

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दो तरह की प्रॉपर्टी डील

प्रॉपर्टी की डील आमतौर पर दो प्रकार की होती है। एक फ्री होल्ड और दूसरी लीज होल्ड। अक्सर लोगों को फ्री-होल्ड और लीज-होल्ड प्रॉपर्टी के मतलब और इन दोनों के बीच अंतर नहीं पता होता।

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फ्री होल्ड या लीज होल्ड

फ्री होल्ड ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे खरीदने के बाद खरीदार ही उसका मालिक बन जाता है। दूसरी तरफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इस्तेमाल के लिए किसी व्यक्ति को दी जाती है और आने वाले 99 सालों तक वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है।

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सोचा है?

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 99 साल की लीज के बाद क्या होता है? 99 साल खत्म हो जाने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनता है और क्या 99 साल तक लीज पर रहा व्यक्ति ही इस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है या नहीं?

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शहरों में

दिल्ली-NCR समेत अधिकतर शहरों में अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी का चलन बढ़ रहा है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कीमत कम होती है और साथ ही इसमें मेंटेनेंस का खर्च भी कम होता है। इसके साथ ही लीज होल्ड प्रॉपर्टीज में गार्डन, जिम, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।

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99 साल बाद

अब सवाल उठता है कि 99 सालों तक लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मजा लेने के बाद इस प्रॉपर्टी का क्या होता है। सरकार लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देती है। इस तरह 99 साल के बाद प्रॉपर्टी का मालिक वो व्यक्ति ही बन सकता है जो पिछले काफी लंबे समय से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता रहा है।