Pension: जीवन प्रमाण पत्र और एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में क्या है अंतर, जान लें असली बात

Pension: केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लोगों को हर साल अपनी पेंशन जारी रखवाने के लिए नवंबर में बैंक में एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। इस साल सुपर सीनियर सिटिजन्स (80 साल और इससे अधिक उम्र वाले पेंशनर्स) के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत 1 अक्टूबर से कर दी गई है और वो चाहें तो अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। लेकिन लोग एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण पत्र के बीच कन्फ्यूज हैं। आज हम आपको इन दोनों के बीच मौजूद अंतर के बारे में बताने जा रहे हैं।

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एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट

केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को हर साल पेंशन जारी करने वाली संस्था यानी बैंक के समक्ष एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। हर साल इस प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर से होती है लेकिन इस बार 80 साल से अधिक उम्र वाले सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत 1 अक्टूबर से ही कर दी गई है।

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जीवन प्रमाण पत्र और एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट

आज हम आपको जीवन प्रमाण पत्र और एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के बीच मौजूद अंतर के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप बैंक में जाकर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं, आपको दोनों के बीच मौजूद अंतर को जान लेना चाहिए।

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डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) के रूप में जाना जाता है और यह किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड में मौजूद बायोमेट्रिक्स के आधार पर तैयार किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक न जाना पड़े इसी उद्देश्य के साथ DLC की शुरुआत की गई थी।

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बैंक जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

पेंशन जारी करने वाली संस्थाओं, बैंक और पोस्ट ऑफिस, के पास डिजिटल लाइफ पेंशनर के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की कॉपी मौजूद होती है। हर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की अपनी एक यूनिक आईडी भी होती है जिसे प्रमाण ID कहा जाता है।

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करना होगा ये काम

अगर आपको भी केंद्र सरकार से पेंशन मिलती है और आप चाहते हैं कि आप भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं तो आपको अपने उस बैंक अकाउंट से अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा जिसमें आपकी पेंशन आती है।