MS Dhoni के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज हुआ मानहानि का केस, जानें क्या है पूरा मामला

MS Dhoni defamation case: भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में उन्हीं के बिजनेस पार्टनर द्वारा मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।

MS Dhoni

महेंद्र सिंह धोनी (फोटो- ICC)

तस्वीर साभार : IANS
रांची, 17 जनवरी : क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके दो पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।
इन दोनों ने अपनी याचिका में कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी और उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे लोगों ने उनके खिलाफ ऐसे निराधार आरोप लगाए हैं, जिन्हें मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए जाने के कारण उनकी छवि धूमिल हुई है।मिहिर दिवाकर रणजी प्लेयर रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल चुके हैं। वह वर्ष 2000 में भारत की अंडर-19 टीम का भी हिस्सा रहे हैं। मिहिर और सौम्या पति-पत्नी हैं और दोनों अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी चलाते हैं।

महेंद्र सिंह धोनी ने एकेडमी खोलने को लेकर किया था करार

इस कंपनी और महेंद्र सिंह धोनी के बीच ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट एकेडमी खोलने को लेकर करार हुआ था। हाल में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मित्र और प्रतिनिधि सीमांत लोहानी के माध्यम से इस कंपनी के दोनों निदेशकों यानी मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ करार की शर्तों का उल्लंघन करने और 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रांची की अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था।
अब मिहिर दिवाकर एवं सौम्या दास ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें उन्होंने कहा है कि झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य पर रोक लगाई जाए।
इसके अलावा इस मामले में एक्स, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर धोनी और उनके लोगों द्वारा दिए जा रहे बयान-पोस्ट हटाने की भी मांग की गई है। मिहिर और सौम्या ने अपने वकील ऋषि कुमार अवस्थी के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज कराया है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | क्रिकेट (sports News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

लेटेस्ट न्यूज

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited