एलन मस्क की बढ़ीं मुश्किलें! पूर्व CEO पराग अग्रवाल को मिली मुकदमा चलाने अनुमति
Parag Agrawal Vs Elon Musk: मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद ही कई टॉप लीडर्स और कई कर्मचारियों को कंपनी ने निकाल दिया था। इसके बाद से ही मस्क ट्विटर के हजारों कर्मचारियों द्वारा बकाया वेतन के लिए कानूनी दावों से लड़ रहे हैं। पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल सहित पूर्व ट्विटर अधिकारियों ने भी मस्क पर सेवरेंस लाभ और अधिग्रहण मूल्य नहीं देने का आरोप लगाता है।

Parag Agrawal Vs Elon Musk
Parag Agrawal Vs Elon Musk: एक्स (पहले ट्विटर) के मालिक एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल सहित पूर्व ट्विटर अधिकारियों को एलन मस्क के खिलाफ सेवरेंस पे (निकासी वेतन) के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। बता दें कि अग्रवाल, पूर्व सीएफओ नेड सेगल, पूर्व कानूनी और नीति प्रमुख विजया गद्दे और कंपनी के पूर्व जनरल काउंसल सीन एडगेट ने मुकदमा दायर किया है।
एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ी
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल सहित पूर्व ट्विटर अधिकारियों को एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। कैलिफोर्निया की जिला अदालत के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि बर्खास्त किए गए ट्विटर अधिकारी मस्क पर उनके सेवरेंस पे में धोखाधड़ी करने का मुकदमा कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च होने वाले हैं ये दमदार स्मार्टफोन, वनप्लस-आईकू भी लिस्ट में शामिल
बता दें कि 2022 में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफार्म के अधिग्रहण के दौरान उन्हें निकाल दिया था, बिना उन्हें इस्तीफा देने का मौका दिए। उन्होंने मस्क पर आरोप लगाया है कि उन्हें एक साल की सैलरी के बराबर सेवरेंस लाभ और अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकित अनवेस्टेड स्टॉक दिया जाना चाहिए था।
ट्विटर अधिग्रहण के बाद से मुश्किलों में हैं मस्क
मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद ही कई टॉप लीडर्स और कई कर्मचारियों को कंपनी ने निकाल दिया था। इसके बाद से ही मस्क ट्विटर के हजारों कर्मचारियों द्वारा बकाया वेतन के लिए कानूनी दावों से लड़ रहे हैं। जुलाई में, मस्क और एक्स कॉर्प एक मुकदमा हार गए थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि संघीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति आय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 6,000 बर्खास्त कर्मचारियों को कम से कम 500 मिलियन डॉलर का निकासी वेतन दिया जाना था।
अग्रवाल के मुकदमे को जज ने सही ठहराया
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज मैक्सिन चेसनी ने शुक्रवार को मस्क के वकीलों की दलीलों को खारिज कर दिया कि अग्रवाल के दावों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। अग्रवाल के साथ मुकदमे में विजया गड्डे (पूर्व कानूनी और नीति प्रमुख), नेड सेगल (एक्स CFO) और पूर्व जनरल काउंसल सीन एडगेट शामिल हैं।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। टेक एंड गैजेट्स (Tech-gadgets News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

विशाल मैथिल, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर नवंबर 2023 से जुड़ें हैं। इससे पहले वह दैनिक भास्कर, अमर उजाला मध्यप्रद...और देखें

Vivo Y400 Pro 5G लॉन्च: ₹24,999 में प्रीमियम लुक और पॉवरफुल फीचर्स का धमाका!

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone 2026 में हो सकता है लॉन्च, जानिए कीमत, फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन

Vodafone Idea और AST SpaceMobile ने की साझेदारी, भारत में सैटेलाइट मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस का करेंगे विस्तार

OnePlus भारत में बनाएगा अपने ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स' डिवाइस, Optiemus Electronics के साथ मिलकर करेगा काम

डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी पर सरकार सख्त, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिनटेक कंपनियों को चेताया
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited