TikTok पर पर्सनल डेटा संरक्षण कानून उल्लंघन का आरोप, यह देश करेगा जांच
TikTok Vs South Korea: टिकटॉक पर आरोप है कि कंपनी यूजर्स को स्वचालित विज्ञापन प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। कोरियाई कानून के तहत इस तरह के कंटेंट के लिए किसी भी कंपनी को यूजर्स की सहमति लेना अनिवार्य है। जल्द ही वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की जांच शुरू की जाएगी।
TikTok Vs South Korea
TikTok Vs South Korea: दक्षिण कोरिया का मीडिया नियामक देश के पर्सनल डेटा संरक्षण कानून के उल्लंघन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की जांच करने जा रहा है। नियामक के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। योनहाप समाचार एजेंसी ने इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से बताया कि टिकटॉक कोरियाई कानून का उल्लंघन कर रहा है।
मुश्किलों में टिकटॉक
टिकटॉक पर आरोप है कि कंपनी यूजर्स को स्वचालित विज्ञापन प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। कोरियाई कानून के तहत इस तरह के कंटेंट के लिए किसी भी कंपनी को यूजर्स की सहमति लेना अनिवार्य है। कोरियाई अधिकारी ने कहा कि कोरिया संचार आयोग (केसीसी) को संदेह है कि टिकटॉक सूचना और संचार नेटवर्क उपयोग और डेटा संरक्षण के संवर्धन अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है। जल्द ही वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की जांच शुरू की जाएगी।
टिकटॉक पर क्या हैं आरोप?
अधिकारी ने कहा, "हमारा मानना है कि टिकटॉक की सेवा शर्तों और यूजर्स से स्पष्ट सहमति प्राप्त करने को लेकर किसी तरह की परेशानी है।" चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व वाली कंपनी टिकटॉक पर भी कोरियाई एजेंसियों को संदेह है कि कंपनी प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले यूजर्स को अपनी सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति को लेकर पूरी सामग्री साझा नहीं करती है।
संबंधित कानून के तहत, कंपनियों को यूजर्स को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी होगी कि वे विज्ञापन प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं। किसी भी यूजर को ऐसी सामग्री भेजने से पहले यूजर की "स्पष्ट" सहमति जरूरी है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर 30 मिलियन वॉन (22,279 डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कई देशों में लग चुका है प्रतिबंध
पिछले महीने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने देश के इंटरनेट और मोबाइल सेवा प्रदाताओं को शॉर्ट-वीडियो ऐप पर कैबिनेट के फैसले के अनुरूप टिकटॉक पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया था। 22 अगस्त को नेपाल की कैबिनेट ने टिकटॉक पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। टिकटॉक पर यह प्रतिबंध पिछले साल नवंबर में लगाया गया था।
इनपुट-आईएएनएस
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Vishal Mathel author
विशाल मैथिल, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर नवंबर 2023 से जुड़ें हैं। इससे पहले वह दैनिक भास्कर, अमर उजाला मध्यप्रद...और देखें
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