Spam Calls को लेकर सख्त हुआ TRAI, गैर-पंजीकृत यूनिट्स के कनेक्शन काटने के निर्देश

TRAI On Spam Calls: ट्राई ने कहा, ‘‘दूरसंचार साधनों (एसआईपी/ पीआरआई/ अन्य दूरसंचार संसाधनों) का उपयोग करने वाले गैर-पंजीकृत प्रेषकों/ गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों से की जाने वाली सभी प्रचारात्मक कॉल तुरंत रोक दी जाएंगी।’’ अगर कोई गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर इस निर्देश का उल्लंघन कर प्रचारात्मक कॉल करने के लिए दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन प्राथमिक दूरसंचार सेवा प्रदाता दो साल तक के लिए काट देंगे।

TRAI On Spam Calls

TRAI On Spam Calls:
दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया कि अनचाही (स्पैम) कॉल करने वाले गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने के साथ उन्हें दो साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। इसके साथ ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों को इस निर्देश का तत्काल पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पाक्षिक आधार पर नियमित ब्योरा देने के लिए भी कहा है।

स्पैम कॉल से मिलेगी राहत

ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस ‘निर्णायक कार्रवाई’ से बिना पंजीकरण वाले टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को की जाने वाली स्पैम कॉल में कमी आने और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। ट्राई ने बयान में कहा, ‘‘स्पैम कॉल करने वाली गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी दूरसंचार साधनों का कनेक्शन काट देने और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के तहत ऐसी कॉल करने वालों को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं।’’

इस दिशा में ट्राई ने थोक कनेक्शन और दूसरे दूरसंचार साधनों का इस्तेमाल करने वाले सभी गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) से प्रचार के लिए की जाने वाली कॉल पर रोक लगाना सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है, चाहे ये संदेश पहले से रिकॉर्ड हों या कंप्यूटर-जनित हों।

दो साल के लिए होंगे ब्लैक लिस्ट

इसके अलावा ऐसी गैर-पंजीकृत यूनिट्स को दो साल के लिए ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। इस दौरान किसी भी दूरसंचार कंपनी की तरफ से उन्हें नए दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किए जाएंगे। नियामक ने कहा कि यह निर्देश जारी होने के एक महीने के भीतर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डीएलटी मंच पर स्थानांतरित किया जाएगा और उसके बाद सात दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।

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