नेटवर्क नहीं आने पर टेलीकॉम कंपनी पर लगेगा जुर्माना, ग्राहकों की सुविधा के लिए TRAI लाया नए नियम

TRAI New Norms: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए नियम के तहत, यदि कोई ऐसी नेटवर्क गतिरोध 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है, तो सेवा प्रदाता अगले बिल में उसे जिले के पंजीकृत ग्राहकों को छूट देगा।

TRAI issues new rules (image-istock)

TRAI New Norms: दूरसंचार नियामक ट्राई ने नए सेवा गुणवत्ता मानकों को जारी किया है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित रहने पर ग्राहकों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। यानी 24 घंटे तक मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है तो कंपनी को ग्राहक को इसका लाभ देना होगा।

TRAI के नए नियम

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए नियमों के तहत प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल रहने पर दंडात्मक राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।
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