OTT Apps को रेगुलेट करने के लिए अलग नियम लाएगा TRAI, करेगा चर्चा
OTT apps regulation: दूरसंचार कंपनियों ने ट्राई की नई व्यवस्था पर हाल की सिफारिश पर चिंता जताई है। लाहोटी ने कहा कि ट्राई ने केवल उस ढांचे की सिफारिश की है जिसे सर्विस के प्रावधान की अनुमति देने के लिए दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत लागू किया जाना चाहिए।

OTT apps (image- istock)
OTT apps regulation: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन आर सी लाहोटी बुधवार को कहा कि नियामक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और गूगल मीट जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) ऐप के नियमन का मुद्दा उठाने से पहले सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। उन्होंने कहा कि ट्राई इस बात पर विचार करेगा कि क्या ओटीटी ऐप को दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत विनियमित करने की आवश्यकता है।
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ट्राई चेयरमैन ने कहा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण पर एक परामर्श पत्र अगले कुछ दिन में जारी किया जाएगा। ओटीटी इस पत्र (दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत सेवा प्राधिकरण रूपरेखा) का हिस्सा नहीं था। इसपर अलग से चर्चा की जा रही है। अभी, हमें स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को प्राथमिकता के आधार पर उठाना है। ट्राई इस बात पर विचार करेगा कि क्या ओटीटी ऐप को दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत विनियमित करने की आवश्यकता है।
टेलीकॉम कंपनियों ने जताई थी चिंता
दूरसंचार कंपनियों ने ट्राई की नई व्यवस्था पर हाल की सिफारिश पर चिंता जताई है। इसमें लाइसेंस के बजाय एकल आधिकारिक मंजूरी का उपयोग करके दूरसंचार सेवा प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। लाहोटी ने कहा कि ट्राई ने केवल उस ढांचे की सिफारिश की है जिसे सेवाओं के प्रावधान की अनुमति देने के लिए दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “हमारी पूरी टीम नए ढांचे की सिफारिश करने के इस बड़े काम में लगी हुई थी। अब हम स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के लिए सिफारिशों पर काम करेंगे।” सैटेलाइट संचार स्पेक्ट्रम मूल्य पर सिफारिश के लिए समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर लाहोटी ने कहा कि परामर्श अगले कुछ दिन में जारी किया जाएगा।
इनपुट-भाषा
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विशाल मैथिल, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर नवंबर 2023 से जुड़ें हैं। इससे पहले वह दैनिक भास्कर, अमर उजाला मध्यप्रद...और देखें

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