बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन के फैसले के बाद, इस देश की नई तैयारी, जानें क्या कहा
Social Media Platforms: मौजूदा ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम की एक स्वतंत्र समीक्षा द्वारा देखभाल के कर्तव्य कानून की सिफारिश की गई थी। समीक्षा के निष्कर्ष अक्टूबर में सरकार को सौंपे गए थे, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। प्रस्तावित योजना के तहत, सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म की निरंतर निगरानी करनी होगी और इस आधार पर उन्हें संभावित नुकसान को रोकने के लिए बचाव संबंधी कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
Social Media Ban For Children
Social Media Platforms: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने बुधवार रात को प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर विनियमन को कानून बनाने की प्रतिबद्धता जताई।
कंटेंट रेगुलेशन का दिया जोर
प्रस्तावित योजना के तहत, सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म की निरंतर निगरानी करनी होगी और इस आधार पर उन्हें संभावित नुकसान को रोकने के लिए बचाव संबंधी कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा। रोलैंड ने एक भाषण में कहा, "केवल सामग्री विनियमन पर निर्भर रहने से होने वाले नुकसानों पर प्रतिक्रिया करने से हटकर सिस्टम-आधारित रोकथाम की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।"
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जानें ऑस्ट्रेलियाई नियामक ने क्या कहा
"यह, बढ़ते वैश्विक प्रयास के हिस्से के रूप में, ऑनलाइन सेवाओं को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए अधिक व्यवस्थित और निवारक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।" उन्होंने कहा कि नियामक उन मामलों में कठोर दंड लगाने में सक्षम होंगे जहां प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलियाई उपयोगकर्ताओं के प्रति देखभाल के अपने कर्तव्य का गंभीर और व्यवस्थित रूप से उल्लंघन करते हैं।
डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर
मौजूदा ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम की एक स्वतंत्र समीक्षा द्वारा देखभाल के कर्तव्य कानून की सिफारिश की गई थी। समीक्षा के निष्कर्ष अक्टूबर में सरकार को सौंपे गए थे, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर को सरकार द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाले कानून से इतर पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने वचन दिया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नवंबर में संसद में कानून पेश किया जाएगा।
इनपुट-आईएएनएस
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