'भारत में बंद हो जाएगा WhatsApp यदि..." दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की दो टूक

WhatsApp Tells High Court: दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप (WhatsApp) ने साफ किया कि एन्ड-टू-एन्ड एनक्रिप्शन और यूजर्स की निजता उसके लिए महत्वपूर्ण है। आईटी नियम 2021 के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए मैसेज ट्रेस करने और मैसेज भेजने वालों की पहचान करने की बात कही गई है। इसका व्हाट्सएप विरोध कर रहा है।

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp Tells High Court: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने मैसेज एन्क्रिप्शन को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा कि यदि मैसेज के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो हमें "भारत से बाहर निकलना" होगा। यानी कंपनी भारत में WhatsApp सर्विस को बंद कर सकती है। व्हाट्सएप की ओर से पेश एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह बात कही। वकील ने अदालत को बताया कि लोग इस प्लेटफार्म का उपयोग गोपनीयता के आश्वासन के कारण करते हैं और इसलिए भी क्योंकि मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं।

क्या है मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप (WhatsApp) ने साफ किया कि एन्ड-टू-एन्ड एनक्रिप्शन और यूजर्स की निजता उसके लिए महत्वपूर्ण है। यह टिप्पणी तब की गई जब दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) गुरुवार को व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक इंक (अब मेटा) की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कंपनी ने आईटी नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती दी गई है। आईटी नियम 2021 के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए मैसेज ट्रेस करने और मैसेज भेजने वालों की पहचान करने की बात कही गई है। इसका व्हाट्सएप विरोध कर रहा है।

ये भी पढ़ें: WhatsApp ने रोलआउट किया Passkey सपोर्ट, सिर्फ ये लोग कर सकेंगे इस्तेमाल, जानें तरीका

तो व्हाट्सएप चला जाएगा- तेजस कारिया

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश वकील तेजस कारिया ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ से कहा, "एक प्लेटफार्म के रूप में हम कह रहे हैं, अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो व्हाट्सएप चला जाएगा"।

उन्होंने कहा, "हमें एक पूरी सीरीज रखनी होगी, और हम नहीं जानते कि किन मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि लाखों-करोड़ों मैसेज को कई सालों तक स्टोर करना होगा।"

ये भी पढ़ें: एक क्लिक और अकाउंट से उड़ गए 5.2 करोड़ रुपये, WhatsApp पर आप तो नहीं कर रहे ये गलती

क्या है आईटी नियम 2021?

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की घोषणा केंद्र द्वारा 25 फरवरी, 2021 को की गई थी। इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को नए नियमों का पालन करना होगा।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | टेक एंड गैजेट्स (tech-gadgets News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

लेटेस्ट न्यूज

Vishal Mathel author

विशाल मैथिल, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर नवंबर 2023 से जुड़ें हैं। इससे पहले वह दैनिक भास्कर, अमर उजाला मध्यप्रद...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited