'भारत में बंद हो जाएगा WhatsApp यदि..." दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की दो टूक

WhatsApp Tells High Court: दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप (WhatsApp) ने साफ किया कि एन्ड-टू-एन्ड एनक्रिप्शन और यूजर्स की निजता उसके लिए महत्वपूर्ण है। आईटी नियम 2021 के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए मैसेज ट्रेस करने और मैसेज भेजने वालों की पहचान करने की बात कही गई है। इसका व्हाट्सएप विरोध कर रहा है।

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WhatsApp Tells High Court: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने मैसेज एन्क्रिप्शन को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा कि यदि मैसेज के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो हमें "भारत से बाहर निकलना" होगा। यानी कंपनी भारत में WhatsApp सर्विस को बंद कर सकती है। व्हाट्सएप की ओर से पेश एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह बात कही। वकील ने अदालत को बताया कि लोग इस प्लेटफार्म का उपयोग गोपनीयता के आश्वासन के कारण करते हैं और इसलिए भी क्योंकि मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं।

क्या है मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप (WhatsApp) ने साफ किया कि एन्ड-टू-एन्ड एनक्रिप्शन और यूजर्स की निजता उसके लिए महत्वपूर्ण है। यह टिप्पणी तब की गई जब दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) गुरुवार को व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक इंक (अब मेटा) की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कंपनी ने आईटी नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती दी गई है। आईटी नियम 2021 के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए मैसेज ट्रेस करने और मैसेज भेजने वालों की पहचान करने की बात कही गई है। इसका व्हाट्सएप विरोध कर रहा है।
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