दीमक खा गए बैंक लॉकर में रखे 18 लाख, अब कौन करेगा भरपाई, क्या कहता है नियम?

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा (BANK OF BARODA) के लॉकर में रखे 18 लाख रुपये के नोटों को दीमक खा गए। अब सवाल ये है कि क्या बैंक ग्राहक के हुए नुकसान की भरपाई करेगा, इसको लेकर क्या कहता है बैंक लॉकर का नियम आइए समझ लेते हैं।

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Bank Locker Rule: बैंक के लॉकर का इस्तेमाल लोग अपनी कीमती चीजों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। खासकर लोग बैंक के लॉकर में अपने गहने रखते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बैंक के लॉकर में सामान रखना सुरक्षित नहीं है? दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा (BANK OF BARODA) के लॉकर में रखे 18 लाख रुपये के नोटों को दीमक खा गए। अब सवाल ये है कि क्या बैंक ग्राहक के हुए नुकसान की भरपाई करेगा, इसको लेकर क्या कहता है बैंक लॉकर का नियम आइए समझ लेते हैं।

बैंक के लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं?

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैंक के लॉकर में ग्राहक क्या क्या रख सकते हैं। बैंक लॉकर से जुड़े नए नियमों के मुताबिक बैंक को ग्राहक के साथ हुए एग्रीमेंट यह साफ तौर पर बताना होगा कि लॉकर में किस तरह का सामान रखा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार, बैंक लॉकर में ग्राहक सिर्फ ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज और कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकते हैं।

क्या नहीं रख सकते हैं?

बैंक के लॉकर में नकदी या विदेशी मुद्रा, हथियार और जहरीला सामान नहीं रखा जा सकता। लॉकर में कैश भी नहीं रखा जा सकता है। ये भी नियमों के खिलाफ है।अगर इन चीजों को कोई ग्राहक लॉकर में रखता है और सामान का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई बैंक नहीं करेगा। यानी अगर आप बैंक लॉकर में नकदी रखते हैं और उसका नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी।

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