6 तरह की इनकम रहती है टैक्स फ्री, आईटीआर फाइल करने से पहले जानें कहां-कहां होगी बचत

6 Types Of Income Is Tax Free: यदि आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको कुछ खास चीजों का पता होना चाहिए। दरअसल कुछ ऐसी इनकम होती हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता। आपको इन सभी इनकम की जानकारी होना जरूरी है।

6 Types Of Income Is Tax Free

6 तरह की इनकम पर टैक्स नहीं लगता

मुख्य बातें
  • 6 तरह की इनकम होती है टैक्स फ्री
  • कृषि से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता
  • अविभाजित हिन्दू परिवार से मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री रहता है

6 Types Of Income Is Tax Free: इस समय ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने का सही वक्त है। यदि आप भी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो यह खबर अंत तक जरूर पढ़ें। दरअसल कुछ ऐसी इनकम होती हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता। पर आपको इन सभी इनकम के बारे में पता जरूर होना चाहिए। यहां हम आपको बताएंगे, उन सभी 6 इनकम के बारे में, जो टैक्स के दायरे से बाहर रहती हैं।

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कृषि से होने वाली इनकम

भारत कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में राहत मिलती है। दरअसल इनकम टैक्स कानून के तहत कृषि से हुई आमदनी पर टैक्स नहीं लगता। कृषि भूमि पर खेती या ऐसा कोई काम किया जाए तो जो कमाई होगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

अविभाजित हिन्दू परिवार से मिलने वाला पैसा

अविभाजित हिन्दू परिवार से मिला पैसा या विरासत में होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता। इसे इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के तहत टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।

बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज

बचत खाते पर ब्याज मिलता है। इस पर सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स छूट मिल सकती है। मगर छूट 10000 रु तक के ब्याज पर मिलेगी। उससे अधिक पर टैक्स देना पड़ेगा।

ग्रेच्युटी का पैसा

अगर किसी को ग्रैच्युटी मिले तो वो पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को जो टोकन ऑफ एप्रीसिएशन मिलता है तो उसके लिए टैक्स नियम अलग होते हैं।

वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम (VRS) का पैसा

वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट लेने वाले लोगों को उस समय जो पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं लगता। इस पैसे को इनकम टैक्स कानून के नियम 2BA के तहत टैक्स फ्री रखा गया है।

स्कॉलरशिप/अवार्ड

छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अवार्ड के तहत मिलने वाला पैसा (जो शिक्षा के लिए है) इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 (16) के तहत टैक्स फ्री रहता है। यहां पैसे की कोई लिमिट नहीं है।

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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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