Pan-Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करने का आखिरी मौका, फिर लगेगा जुर्माना, जान लीजिए प्रोसेस

Pan-Aadhaar Link: इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) की जाएगी। ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पैन को आधार से आसानी से लिंक कर सकते हैं।

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Pan-Aadhaar Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को 31 मई, 2024 तक पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन दी है। इससे टैक्सपेयर्स सोर्स पर अधिक टैक्स डिडक्शन (TDS) या टैक्स कलेक्शन (TCS) से बच सकेंगे। जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है, उन्हें एक और मौका मिला है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि है कि अगर टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

31 मई तक की डेडलाइन

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) की जाएगी। इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

CBDT को मिली शिकायतें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर में कहा था कि टैक्सपेयर्स से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन डीक्टिवेट थे। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ कलेक्शन उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस डिटेल्स की प्रोसेसिंग के दौरान कर मांग की है।
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