आधार, वोटर आईडी के बिना भी बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, अब ये डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे काम
New Documents Rules For Driving licence: जल्द ही, आप आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट जमा करके भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे।
अन्य डॉक्यूमेंट जमा करके भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।
New Documents Rules For Driving licence: जल्द ही, आप आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट जमा करके भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही अपने वाहन का पंजीकरण करा सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए पहचान, पते और उम्र के प्रमाण के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची का प्रस्ताव दिया है।
लिस्ट में ये दस्तावेज शामिल
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10 मई तक फीडबैक मांगा है। इसके साथ प्रस्तावित दस्तावेजों की लिस्ट शेयर की है। इनमें राशन कार्ड या पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का सेवा प्रमाण पत्र, किसान फोटो पासबुक, विकलांगता पहचान पत्र और सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट को भी वैलिड दस्तावेज माना जाएगा। पूरी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।
डेट ऑफ बर्थ की पहचान के लिए होगा ये डॉक्यूमेंट
मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि उसने डीएल या पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त एक्स्ट्रा दस्तावेजों की सूची का प्रस्ताव करते समय आधार के अपडेट में लगने वाले दस्तावेजों की सूची से ली है। उदाहरण के लिए, पहचान के प्रमाण के लिए पैन स्वीकार किया जाएगा; पहचान और पते के प्रमाण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की फोटो पहचान पत्र, विवाह प्रमाण पत्र या विकलांगता पहचान पत्र या सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, किसान फोटो पासबुक और सरकारी आवास का आवंटन पत्र कम से कम एक वर्ष के लिए पर्याप्त होगा। इसी तरह, पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 की मार्कशीट या प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।
पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए ये नियम
मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त दोनों) के साथ DL और RC जारी करने के लिए पहचान, पता और उम्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
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