Financial News: आधार कार्ड से लेकर PPF अकाउंट तक, 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं ये नियम

नया पैन कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हों या फिर PPF अकाउंट में इन्वेस्ट करने के बारे में, 1 अक्टूबर 2024 से कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। लागू होने जा रहे ये बदलाव आपको विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, इसीलिए यह जरूरी है कि आप इन नियमों के बारे में जान लें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

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आधार कार्ड से लेकर PPF अकाउंट तक, 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं ये नियम

Financial News: 1 अक्टूबर 2024 से कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव आधार कार्ड से लेकर PPF अकाउंट तक के नियमों में किये जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन बदलावों के के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन बदलावों के बारे में जानकारी न हो तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम यहां आपको 1 अक्टूबर 2024 से होने जा रहे 5 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुख्य रूप से आपको प्रभावित कर सकते हैं।

आधार कार्ड में बदलाव
1 अक्टूबर 2024 से आप अपनी आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए नहीं कर सकते हैं। नए बजट के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA द्वारा आधार कार्ड होल्डर के लिए पैन एप्लीकेशन में आधार नंबर दर्ज किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

बोनस शेयर की ट्रेडिंग

अगर आप शेयर बाजार में रूचि रखते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। 1 अक्टूबर 2024 से SEBI द्वारा बोनस शेयरों की ट्रेडिंग के लिए नया फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। नए बदलावों के तहत बोनस शेयर अब T+2 ट्रेडिंग के लिए योग्य होंगे। आसान भाषा में कहें तो शेयर की रिकॉर्ड डेट और उन्हें क्रेडिट और ट्रेड किये जाने की तारीख के बीच मौजूद समय को कम किया जाएगा जिससे आप कम समय में ट्रेडिंग कर पाएंगे।

PPF अकाउंट
1 अक्टूबर 2024 से नाबालिगों से लेकर NRIs के PPF अकाउंट्स पर मिलने वाले ब्याज में भी प्रमुख रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। 18 साल की उम्र पूरी होने तक नाबालिगों के PPF अकाउंट में जमा किये जाने वाले ब्याज की दर, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के जितनी ही होगी। PPF के प्राइमरी अकाउंट पर आपको 7.1% सालाना दर से ब्याज मिलेगा, लेकिन तब जब प्राइमरी अकाउंट में सालाना 1,50,000 रुपये से कम पैसे जमा किये गए हों। सेकंड्री अकाउंट का पैसा प्राइमरी अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा।

सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स
1 अक्टूबर 2024 से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में वृद्धि देखने को मिलेगी। बजट 2024 में यह बदलाव किये गए थे। वर्तमान में फ्यूचर एंड ट्रेडिंग पर 0.0625% की दर से STT वसूला जाता है लेकिन 1 अक्टूबर के बाद से यह बढ़कर 0.1% हो जाएगा।

रेलवे का विशेष मिशन
त्यौहारों और विशेष अवसरों के मौके पर ट्रेन में बढ़ने वाली भीड़ को कम करने के लिए रेलवे द्वारा एक विशेष मिशन चलाया जाएगा। इस मिशन के तहत रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने पर ध्यान देगा। रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाम कसी जाएगी।
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Pawan Mishra author

पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की ह...और देखें

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