Financial News: आधार कार्ड से लेकर PPF अकाउंट तक, 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं ये नियम

नया पैन कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हों या फिर PPF अकाउंट में इन्वेस्ट करने के बारे में, 1 अक्टूबर 2024 से कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। लागू होने जा रहे ये बदलाव आपको विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, इसीलिए यह जरूरी है कि आप इन नियमों के बारे में जान लें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

आधार कार्ड से लेकर PPF अकाउंट तक, 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं ये नियम

Financial News: 1 अक्टूबर 2024 से कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव आधार कार्ड से लेकर PPF अकाउंट तक के नियमों में किये जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन बदलावों के के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन बदलावों के बारे में जानकारी न हो तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम यहां आपको 1 अक्टूबर 2024 से होने जा रहे 5 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुख्य रूप से आपको प्रभावित कर सकते हैं।

आधार कार्ड में बदलाव

1 अक्टूबर 2024 से आप अपनी आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए नहीं कर सकते हैं। नए बजट के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA द्वारा आधार कार्ड होल्डर के लिए पैन एप्लीकेशन में आधार नंबर दर्ज किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

बोनस शेयर की ट्रेडिंग

अगर आप शेयर बाजार में रूचि रखते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। 1 अक्टूबर 2024 से SEBI द्वारा बोनस शेयरों की ट्रेडिंग के लिए नया फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। नए बदलावों के तहत बोनस शेयर अब T+2 ट्रेडिंग के लिए योग्य होंगे। आसान भाषा में कहें तो शेयर की रिकॉर्ड डेट और उन्हें क्रेडिट और ट्रेड किये जाने की तारीख के बीच मौजूद समय को कम किया जाएगा जिससे आप कम समय में ट्रेडिंग कर पाएंगे।

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