Insurance Policy: साइक्लोन मिचौंग के बाद बीमा उद्योग में बड़ी चुप्पी, क्लेम को लेकर नहीं जारी हुई कोई भी गाइडलाइंस

Insurance Policy : इससे पहले किसी भी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना के दौरान, आईआरडीए ने बीमाकर्ताओं को क्लेम को प्रोसेस करने, क्लेम दस्तावेजों को स्वीकार करने और क्लेम की सूचना देने के तौर-तरीकों पर निर्देश जारी किए थे। इस बार बीमाकर्ता इस बार चक्रवात गुजरने के कई दिनों बाद भी चुप हैं।

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Insurance Policy : रीजनल रेगुलेटरी सहित भारतीय बीमा उद्योग, चक्रवात मिचौंग से प्रभावित पॉलिसीधारकों को संपत्ति और जीवन के नुकसान के क्लेम को प्राथमिकता देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अजीब तरह से चुप हैं। चक्रवात मिचौंग के कारण, चेन्नई में भारी वर्षा हुई जिसके चलते शहर में बाढ़ आ गई और रेसिडेंशियल, कमर्शियल और विनिर्माण परिसरों में पानी भर गया। इसके कराण वाहनों, घरेलू संपत्तियों, कारखाने की मशीनों और अन्य को भारी नुकसान हुआ है।

Insurance Policy : इंश्योरेंस कंपनियों ने साधी चुप्पी

उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया कि यह अजीब है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और बीमाकर्ता इस बार चक्रवात गुजरने के कई दिनों बाद भी चुप हैं।

इससे पहले किसी भी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना के दौरान, आईआरडीए ने बीमाकर्ताओं को क्लेम को प्रोसेस करने, क्लेम दस्तावेजों को स्वीकार करने और क्लेम की सूचना देने के तौर-तरीकों पर निर्देश जारी किए थे। बीमाकर्ताओं को क्लमे की सूचना के लिए समर्पित फोन नंबरों के साथ एक विशेष सेल की स्थापना का निर्देश दिया जाता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले, प्राकृतिक आपदा आने पर चार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां चार क्षेत्रों में प्रमुख समन्वय एजेंसी होती थीं।

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