Flight Delay: फ्लाइट हो गई कैंसिल या घंटों लेट, एयरलाइंस को मुफ्त में देनी होती हैं खाने-पीने से लेकर रहने तक की सुविधाएं

DGCA Rules on Flight Delay: कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई। लगातार लेट हो रही फ्लाइट के चलते यात्री परेशान हैं। यात्रियों और एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच बहस भी देखने को मिल रही है।

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DGCA Rules on Flight Delay: घने कोहरे ने फ्लाइट की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई जा रही है और इस वजह से फ्लाइट तय समय पर उड़ान नहीं भर पा रही हैं। कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई। लगातार लेट हो रही फ्लाइट के चलते यात्री परेशान हैं। यात्रियों और एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच बहस भी देखने को मिल रही है। फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही हैं या फिर लेट से उड़ान भर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट के कैंसिल और डिले होने पर आपके क्या अधिकार हैं और एयरलाइन को आपको क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए।

देनी होती हैं ये सुविधाएं

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) धारा 3, सीरीज एम, भाग IV के अनुसार, बोर्डिंग से इनकार करने, फ्लाइट को कैंसिल करने और डिले जैसी स्थिति में एयरलाइंस को यात्रियों को कुछ सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइंस को या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करनी होगी या हवाई टिकट के पूरे रिफंड के अलावा मुआवजा भी देना होगा।

इसके अलावा, एयरलाइन को उन यात्रियों के लिए खाने-पीने का भी प्रबंध करना चाहिए, जिन्हें अपनी फ्लाइट के कैंसिल होने की जानकारी एयरपोर्ट पर चेक इन करने के बाद दी गई। अल्टरनेट फ्लाइट में बोर्डिंग तक एयरलाइन को उनके के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करनी चाहिए।

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