यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट बेच रही है अथॉरिटी, जानें कीमत से लेकर लोकेशन जैसी जरूरी बातें

नौ साल बाद इस साल मई में प्राधिकरण ने तीन ग्रुप हाउसिंग प्लॉट लॉन्च किए थे, लेकिन कोई बोली लगाने वाला नहीं आया। इसलिए इस बार छह ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों के लिए योजना फिर से शुरू की गई है। इन ग्रुप हाउसिंग प्लॉट का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, जो 21 नवंबर को आयोजित की जाएगी।

plot in noida, Housing, Real Estate, Yamuna Expressway,

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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 22D में 6 ग्रुप्स हाउसिंग प्लॉट की बिक्री की योजना शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक, योजना के लिए आवेदन 28 सितंबर से शुरू हो गए हैं और 27 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। आखिरी बार YEIDA ने 2014 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आवंटित किए थे। नौ साल बाद इस साल मई में प्राधिकरण ने तीन ग्रुप हाउसिंग प्लॉट लॉन्च किए थे, लेकिन कोई बोली लगाने वाला नहीं आया। इसलिए इस बार छह ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों के लिए योजना फिर से शुरू की गई है।

प्लॉट्स के लोकेशन

यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फैले ये प्लॉट सेक्टर 22 डी में स्थित हैं, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशल एयरपोर्ट. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और मेडिकल पार्क के करीब है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में छह ग्रुप हाउसिंग प्लॉट लॉन्च किए गए हैं। इन प्लॉट्स का आकार 20,000 वर्गमीटर से 40,000 वर्गमीटर के बीच है।

प्लॉट्स के साइज

साइज और स्थान के आधार पर प्लॉट की रिजर्व कीमत 61.5 करोड़ रुपये से 135.3 करोड़ रुपये के बीच तय की गई है। बोली की रिजर्व दर 30,750 रुपये प्रति वर्गमीटर से 33,825 रुपये प्रति वर्गमीटर के बीच है। रजिस्ट्रेशन शुल्क प्लॉट की कीमत का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों को देखते हुए पंजीकरण राशि 6.15 करोड़ रुपये से 13.53 करोड़ रुपये के बीच तय की गई है।
योजना के माध्यम से ग्रुप हाउसिंग प्लॉट के लिए इच्छुक आवेदक 27 अक्टूबर, 2023 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इन ग्रुप हाउसिंग प्लॉट का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, जो 21 नवंबर को आयोजित की जाएगी।

कैसे करना है पेमेंट?

YEIDA ने 90 दिनों में संपत्ति की लागत का भुगतान करने के बजाय पार्ट्स में भुगतान लेने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि आवेदकों को आवेदन के समय 10 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी। सफल बोलीदाताओं को प्लॉट आवंटन के समय कुल लागत का 20 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि शेष 70 प्रतिशत का भुगतान तीन साल में छह किश्तों में करना होगा।
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