Bank Locker Agreement: 31 दिसंबर से पहले BOB और SBI के ग्राहक कर लें ये काम, वरना लॉकर में रखे सामान को लेकर होंगे परेशान
Revised Bank Locker Agreement: रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो 31 दिसंबर 2023 तक बैंक लॉकर होल्डर से नए समझौते पर साइन कराएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन करवाने के निर्देश दिए हैं।
Revised Bank Locker Agreement: अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में लॉकर ले रखा है, तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, इन दोनों बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 31 दिसंबर 2023 तक जरूरी काम निपटाने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन करवाने के निर्देश दिए हैं। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं पूरे किए हैं, तो जल्द से जल्द इसे पूरा कर लीजिए। वरना बाद में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अधिकतर बैंकों ने ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए एक रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट तैयार किया है। इसपर ही सभी ग्राहकों को साइन करना जरूरी है।
ग्राहकों को ऐसे संपर्क कर रहे हैं बैंक
बैंक कॉल, SMS और ई-मेल के जरिए ग्राहकों इस बारे में सूचित कर रहे हैं और उन्हें बैंक के ब्रॉन्च आकर एग्रीमेंट पर साइन करने को कह रहे हैं। बैंकों ने स्टाम्प पेपर भी ग्राहकों के लिए रखे हैं। ताकी ग्राहकों को इसके लिए कहीं और नहीं जाना पड़े। ग्राहकों को ब्रॉन्च में आकर सिर्फ साइन करना होगा। लॉकर रखने वाले ग्राहकों को बैंक के ब्रॉन्च में जाकर अपना आधार, पैन और फोटो देनी है। फिर स्टॉम्प पेपर और बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना है।
सेफ्टी के लिए साइन करना जरूरी
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो 31 दिसंबर 2023 तक बैंक लॉकर होल्डर से नए समझौते पर साइन कराएं। इसके बाद बैंकों को इसकी डिटेल्स रिजर्व बैंक के कुशल पोर्टल पर अपलोड भी करना है। बैंक लॉकर में ज्यादातर लोग गोल्ड और अहम दस्तावेज रखते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए ग्राहकों को नए एग्रीमेंट पर साइन करना जरूरी है।
आरबीआई ने 18 अगस्त, 2021 को बैंक सेफ्टी जमा लॉकर से जुड़े नए निर्देश जारी किए थे। इसके तहत बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर धारकों से नए एग्रीमेंट पर साइन करवाने थे। लेकिन बाद में केंद्रीय बैंक ने तारीख बढ़ा दी थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | यूटिलिटी (utility-news News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited