ITR Deadline: 31 जुलाई के बाद कब तक फाइल कर सकते हैं ITR, देना पड़ेगा इतना जुर्माना

ITR Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर कोई टैक्सपेयर एसेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, तो उसके पास बिलेटेड आईटीआर (विलंबित आईटीआर) फाइल करने का मौका होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख

ITR Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। 31 जुलाई के बाद टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर दाखिल तो कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें फाइन भरना होगा। अगर कोई टैक्सपेयर एसेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, तो उसके पास बिलेटेड आईटीआर (विलंबित आईटीआर) फाइल करने का मौका होगा। लेकिन इसके लिए जुर्माना देना होगा। ध्यान रखें कि विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर होती है।

कितना जुर्माना लगता है?

31 जुलाई यानी डेडलाइन के बाद ITR दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत बिलेटेड फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इस धारा के अनुसार, विलंबित ITR दाखिल करने वाले इंडिविजुअल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, बशर्ते कि रिटर्न एसेसमेंट ईयर 31 दिसंबर से पहले दाखिल किया गया हो। अगर कुल इनकम 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित है। इसलिए ITR समय पर दाखिल करना महत्वपूर्ण है ताकि जुर्माना से बचा जा सके।

प्रोसेस में नहीं होता बदलाव

अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन बीत जाने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, तो प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होता। हालांकि, बिलेटेड ITR फॉर्म भरते समय आपको 139(1) के बजाय धारा 139(4) का चयन करना होगा। अगर आप अपना ITR 31 जुलाई, 2024 से पहले दाखिल करते हैं, तो धारा 139(1) का चयन करना होता है।

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