Gram Parivahan Yojana: गाड़ी खोलेगी कमाई का दरवाजा, सरकार देगी 1 लाख तक, जानें किसे मिलेगा लाभ

बिहार में बेरोजगारी और आर्थिक कमजोरी की दोहरी मार झेल रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार राहत भरी खबर लेकर आई है। दरअसल हाल ही में सरकार द्वारा ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को कमर्शियल वाहन के लिए 1 लाख रुपये तक की अधिकतम रकम प्रदान की जाएगी। आइये जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा।

Gram Parivahan Yojana

गाड़ी खोलेगी कमाई का दरवाजा

Bihar Gram Parivahan Yojana: देश भर में लाखों-करोड़ों युवा ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ-साथ बेरोजगार भी हैं जिस वजह से उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ती है। बिहार में भी बेरोजगार युवाओं की समस्या बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में बिहार की राज्य सरकार ने युवाओं के कल्याण के लिए ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। आइये जानते हैं कि इस योजना के तहत किसे लाभ मिलेगा।

ग्राम परिवहन योजना की पात्रता

ग्राम परिवहन योजना के तहत एक ग्राम पंचायत क्षेत्र से 7 युवाओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के पात्रता नियमों में पहला नियम जाति विशेष से संबंधित है। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाले युवकों को दिया जाएगा। योजना के तहत आवेदन करने वाली व्यक्ति की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत आवेदन करने के लिए हलके वाहन चलाने का लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।

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सरकार देगी 1 लाख तक

ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदक 4 सीटर से 10 सीटर वाहन खरीद सकता है। वाहन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से योजना के लाभार्थी को वाहन की कीमत का 50% या अधिकतम 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बिहार राज्य परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

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Pawan Mishra author

पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की ह...और देखें

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