आधार से बड़ा पेपर होगा अब बर्थ सर्टिफिकेट,इसके बिना नहीं कर पाएंगे कुछ भी
Birth And Death Certificate New Rule And Implication: नया कानून बनने से कई मामलों में जन्म प्रमाणपत्र जरूरी हो जाएगा। साथ ही किसी व्यक्ति की उम्र और जन्म स्थान प्रूफ करने के लिए इसे वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा। इसके बाद देश में जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
नया विधेयक पारित
Birth And Death Certificate New Rule And Implication:जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। इस बिल के कानून बनने के बाद जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। नए कानून के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। और डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, जिसका यूज किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रूफ देने के लिए होगा। और इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह नए विधेयक से जन्म प्रमाण पत्र को अहमियत दी गई है। उसके बाद आने वाले समय में आधार से भी ज्यादा अहमियत वाला कागज जन्म प्रमाणपत्र होगा।
क्या होंगे अहम बदलाव
नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल, 1969 में संशोधन किया गया है। और नया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक को पारित किया गया है। इसके तहत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी का प्रोविजन किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र आधार नंबर से लिंक होगा। जिससे वैरिफिकेशन प्रोसेस बेहद आसान होगा और फ्रॉड भी कम होगा।
बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार भी नहीं बनेगा
नया कानून बनने से कई मामलों में जन्म प्रमाणपत्र जरूरी हो जाएगा। साथ ही किसी व्यक्ति की उम्र और जन्म स्थान प्रूफ करने के लिए इसे वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा। इसके बाद देश में जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे अहम बात यह है कि यह सारा प्रॉसेस ऑनलाइन हो जाएगा।
- आधार कार्ड भी जन्म प्रमाणपत्र के जरिए ही बनेगा
- इसी तरह स्कूल में एडमिशन
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर कार्ड
- शादी के पंजीकरण
- पासपोर्ट आदि भी जन्म प्रमाणपत्र के जरिए बनेगा।
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प्रशांत श्रीवास्तव author
करीब 17 साल से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूं। और इस दौरान मीडिया की सभी विधाओं यानी टेलीविजन, प्रिंट, मैगजीन, डिजिटल और बिजनेस पत्रकारिता में काम कर...और देखें
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