NPS: रिटायर होने के बाद भी कर सकते हैं NPS में इन्वेस्ट? जान लीजिये नियम

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) काफी लंबे समय से लोगों की फेवरेट इन्वेस्टमेंट योजना रही है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए आप इस योजना का चयन कर सकते हैं। लेकिन क्या रिटायरमेंट के बाद भी आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइये जानते हैं नियम इस बारे में क्या कहते हैं?

रिटायर होने के बाद भी कर सकते हैं NPS में इन्वेस्ट? जान लीजिये नियम

NPS: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) भारत सरकार द्वारा ऑफर किये जाने वाले सबसे शानदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद हर महीने नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने कभी न कभी इस इन्वेस्टमेंट योजना के बारे में जरूर सुना होगा। योजना की मैच्योरिटी पूरी होने पर मिलने वाली रकम में टैक्स की कटौती भी नहीं की जाती। इसके साथ ही बड़ी रकम इन्वेस्ट कर आप बेहतर रिटर्न्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में इस योजना के नियमों में किये गए बदलावों के बाद अब रिटायरमेंट के बाद भी आप NPS में इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं।

क्या है नया नियम

NPS फंड का प्रबंधन करने वाली संस्था PFRDA ने योजना के नियमों में बड़े बदलाव किये हैं जिसके बाद अब रिटायरमेंट के बाद भी आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अब इस योजना में इन्वेस्टमेंट की अधिकतम उम्र को बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया है। लोग चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार रिटायर होने के बाद भी इस योजना में इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं।

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