PM Kisan Scheme Rule: क्या परिवार के सभी सदस्यों को मिल सकता है पीएम किसान का पैसा, आवेदन से पहले जान लीजिए नियम

PM Kisan Scheme Rule: इस साल फरवरी में सरकार ने देश के किसानों के खाते में पीएम किसान की 16वीं किस्त जारी की थी। इस स्कीम के जरिए सरकार देश के किसानों के खाते में साल में 6000 रुपये की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करती है। पीएम किसान स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है।

PM Kisan Samman Nidhi

PM Kisan Scheme Rule: देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम चला रही है। इस स्कीम के जरिए सरकार देश के किसानों के खाते में साल में 6000 रुपये की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करती है। किसानों को यह राशि 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में मिलती है। इस साल फरवरी में सरकार ने देश के किसानों के खाते में पीएम किसान की 16वीं किस्त जारी की थी। 28 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि ट्रांसफर की थी। इस स्कीम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल चलते रहते हैं। ऐसा ही एक सवाल यह है कि क्या किसी परिवार के सभी सदस्यों को पीएम किसान की राशि मिल सकती है।

क्या सभी सदस्य उठा सकते हैं लाभ

पीएम किसान स्कीम के नियमों के अनुसार, एक किसान परिवार का एक ही व्यक्ति इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। यहां तक की पति-पत्नी में से किसी को भी इस स्कीम का राशि मिलेगी। अगर परिवार का कोई दूसरा सदस्य इस स्कीम के लिए आवेदन करता है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप इस स्कीम के लाभार्थी हैं, तो एक से अधिक सदस्य के नाम से आवेदन न करें, क्योंकि आपका आवेदन भी रद्द हो जाएगा।

कहां और कैसे कैसे करें शिकायत

अगर पीएम किसान की किश्त का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस हेल्पलाइन नंबर 011-2430-0606 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।

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