क्या ATM कार्ड से निकल सकते हैं EPFO का पैसा, जानें सबसे जरूरी बात

EPFO Amount withdrawals With ATM: EPFO 3.0 के तहत यह सुविधा मई-जून 2025 तक चालू होने का अनुमान है, जिससे ईपीएफओ ग्राहकों के लिए सुविधा में और सुधार होगा। इस पहल में ग्राहकों को एटीएम के माध्यम से सीधे पीएफ राशि निकाले की सुविधा मिलेगी, जिससे निकासी प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

EPFO Amount withdrawals With ATM

EPFO Amount withdrawals With ATM

EPFO Amount withdrawals With ATM: भारत में नौकरी करने वाले कामकाजी लोग EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और PF यानी प्रोविडेंट फंड के बारे में तो जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सरकार एक नई योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें आप ATM कार्ड की तरह ही PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में...

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EPFO 3.0 क्या है?जी हां हम EPFO 3.0 योजना के बारे में ही बात कर रहे हैं। पैन 2.0 की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद, केंद्र सरकार अब कथित तौर पर EPFO 3.0 योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कई सब्सक्राइबर-फ्रेंडली सुविधाएं शामिल होने की उम्मीद है।

CNBC आवाज की एक रिपोर्ट के अनुसार, EPFO, PF में कर्मचारी योगदान पर 12 प्रतिशत की सीमा को हटा सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ 3.0 के तहत जल्द ही पीएफ खाताधारकों को ATM कार्ड की तरह एक नया कार्ड जारी किया जा सकता है, जिससे वह अपने पीएफ अकाउंट से सीधे पैसे निकाल सकेंगे।

कब तक लागू होगी योजना?

EPFO 3.0 के तहत यह सुविधा मई-जून 2025 तक चालू होने का अनुमान है, जिससे ईपीएफओ ग्राहकों के लिए सुविधा में और सुधार होगा। इस पहल में ग्राहकों को एटीएम के माध्यम से सीधे पीएफ राशि निकाले की सुविधा मिलेगी, जिससे निकासी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। श्रम मंत्रालय कथित तौर पर एटीएम के माध्यम से पीएफ निकासी की सुविधा के लिए कार्ड जारी करने पर भी काम कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त योगदान को उच्च पेंशन में भी बदला जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक लाभ में वृद्धि होगी। अगर यह सुविधा शुरू होती है तो इसका फायदा सीधे कामकाजी लोगों को मिलेगा, जो PF का पैसा जरूरत के समय तुरंत निकालना चाहते हैं।

इसके अलावा केंद्र सरकार कथित तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) में संशोधन पर विचार कर रही है। वर्तमान में, कर्मचारी का पूरा 12 प्रतिशत अंशदान ईपीएफ अकाइंट में जाता है, जबकि नियोक्ता का अंशदान ईपीएस-95 (8.33 प्रतिशत) और ईपीएफ (3.67 प्रतिशत) के बीच विभाजित होता है। यदि यह बदलाव होता है तो कर्मचारी सीधे ईपीएस-95 में अंशदान करके अपने पेंशन का लाभ बढ़ा सकते हैं।

अभी क्या हैं नियम?

फिलहाल, ईपीएफओ से अपने पीएफ के पैसे निकालने के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आम तौर पर किसी क्लैम का निपटान करने या पीएफ राशि जारी करने में 20 दिन लगते हैं।

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Vishal Mathel author

विशाल मैथिल, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर नवंबर 2023 से जुड़ें हैं। इससे पहले वह दैनिक भास्कर, अमर उजाला मध्यप्रद...और देखें

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