ITR Deadline: क्या ITR फाइल नहीं करने पर हो सकती है जेल, 31 जुलाई के बाद कब तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

ITR Deadline: सुनिश्चित करें कि आपकी ITR फाइलिंग अपडेट हो। शेयर बाजार निवेश, डिविडेंट इनकम और यहां तक कि नॉन इक्विटी फाइनेंसियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैपिटल गेन से होने वाली आय के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो रही है।

आईटीआर फाइलिंग (तस्वीर-Canva)

ITR Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो रही है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है, तो इस काम को जल्द से जल्द निपटा लीजिए। डेडलाइन मिस करने पर 5,000 रुपये की लेट फीस और टैक्सेबल अमाउंट पर एक फीसदी का ब्याज हर महीने देना पड़ सकता है। कुछ मामलों में अपना ITR दाखिल न करने पर आपको जेल भी हो सकती है।

कैसे ITR फाइलिंग मिस करने पर आपको जेल हो सकती है

सुनिश्चित करें कि आपकी ITR फाइलिंग अपडेट हो। खासकर तब अगर आपके पास एडवांस टैक्स पेमेंट व्यवस्था के तहत कोई टैक्स भुगतान बकाया है। शेयर बाजार निवेश, डिविडेंट इनकम और यहां तक कि नॉन इक्विटी फाइनेंसियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैपिटल गेन से होने वाली आय के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना अहम है कि आप ए़़डवांस एसेसमेंट के बावजूद ITR दाखिल करें। इनकम को छिपाना, ITR दाखिल न करना, टैक्स फाइल नहीं करना और ITR में गलत डिटेल्स देने पर आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है।

6 महीने की जेल

ET की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में एक महिला टैक्सपेयर को हाल ही में अपना ITR दाखिल न करने के कारण छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। जिन टैक्सपेयर्स की देनदारी 25,000 रुपये से ज़्यादा है, उन्हें जुर्माने के साथ कम से कम 6 महीने की जेल और 7 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं, जिनकी देनदारी 25,000 रुपये से कम है, उन्हें कम से कम 3 महीने की जेल और 2 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप 31 जुलाई, 2024 तक ITR दाखिल करने की डेडलाइन से चूक जाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 276CC के तहत जेल हो सकती है।

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